चैनल या सोशल मीडिया के माध्यम से फेक न्यूज प्रचारित प्रसारित करने पर होगी करवाई
चैनल या सोशल मीडिया के माध्यम से फेक न्यूज प्रचारित प्रसारित करने पर होगी करवाई

जे टी न्यूज, समस्तीपुर: मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी बिहार के निर्देश के आलोक में सभी सोशल मीडिया, हैंडलर, सभी न्यूज़ चैनल एवं पोर्टल को यह सूचना देने का निर्देश दिया गया है कि किसी भी प्रकार का फेक न्यूज़ या किसी भी पार्टी विशेष के प्रचार प्रसार सामग्री बिना विधिवत उसके अनुमति एवं प्रक्रिया को पालन किए हुए अपने चैनल या सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचारित प्रसारित करने, किसी भी प्रकार की धार्मिक भावनाओं को आहित करने वाली पोस्ट करने जिससे आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन होता हो ,ऐसे सोशल मीडिया हैंडलर युटुब न्यूज़ चैनल पर लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम की सुसंगत धाराओं में प्राथमिक दर्ज करते हुए आवश्यक कार्रवाई की जाएगी ।

