बिहार SIR मामले में चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट का आदेश :
बिहार SIR मामले में चुनाव आयोग को सुप्रीम कोर्ट का आदेश :

जे टी न्यूज़, दिल्ली :
(i) लगभग 65 लाख ऐसे मतदाताओं की सूची, जिनके नाम 2025 की मतदाता सूची में हैं, लेकिन ड्राफ्ट सूची में शामिल नहीं हैं, प्रत्येक जिला निर्वाचन अधिकारी की वेबसाइट पर (जिला-वार) यह जानकारी बूथ-वार होगी, साथ ही मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO)बिहार, अपनी वेबसाइट पर भी उन मतदाताओं की ज़िला-वार सूची (सॉफ्ट कॉपी) उपलब्ध कराएंगे, जिनके नाम ड्राफ्ट लिस्ट में शामिल नहीं किए गए हैं, और इसके साथ कारण भी बताए जाएंगे।
-निर्वाचन आयोग (ECI) बूथ-स्तरीय अधिकारियों (BLOs) और ज़िला निर्वाचन अधिकारियों से रिपोर्ट लेकर एक संयुक्त स्टेटस रिपोर्ट रिकॉर्ड पर प्रस्तुत करेगा।
-वेबसाइट पर उपलब्ध सूचियों को EPIC नंबर के आधार पर खोजा जा सकेगा
आदेश: (ii) मतदाताओं को जागरूक करने के लिए, सूची में यह कारण भी लिखा जाएगा कि उनका नाम ड्राफ्ट रोल में क्यों शामिल नहीं किया गया।

(iii) ऊपर बताई गई सूची के प्रकाशन के बारे में व्यापक प्रचार किया जाएगा—बिहार में सबसे अधिक प्रसार वाले अख़बारों में विज्ञापन देकर। इसके अलावा, इसे दूरदर्शन और रेडियो चैनलों पर भी प्रसारित किया जाएगा।
(iv) यदि जिला निर्वाचन अधिकारियों के पास सोशल मीडिया साइट है, तो वे उस साइट पर भी सार्वजनिक सूचना प्रदर्शित करेंगे।

(v) सार्वजनिक सूचना में यह स्पष्ट रूप से लिखा जाएगा कि प्रभावित व्यक्ति अपना दावा आधार कार्ड की कॉपी के साथ जमा कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, लगभग 65 लाख मतदाताओं की बूथ-वार सूची पंचायत कार्यालयों में प्रत्येक बूथ-स्तरीय अधिकारी द्वारा नोटिस बोर्ड पर भी लगाई जाएगी—ताकि लोग इन सूचियों तक पहुँच सकें और कारण जान सकें।
चुनाव आयोग को अगले मंगलवार तक ये कदम उठाने का निर्देश दिया गया है।
