मधुबनी जिला शिक्षा पदाधिकारी नसीम अहमद निलम्बित समय माँगी गई सूचना उपलब्ध नही कराने के आरोप में गिरी गाज

 

 

जेटी न्यूज मधुबनी

 

सूचना के अधिकार के तहत ससमय सूचना नहीं देने को लेकर सम्बंधित सभी मामलों में 25-25 हजार रुपये का अर्थदंड सहित जिला शिक्षा पदाधिकारी नसीम अहमद को निलंबित करने की कार्रवाई की गई है। उक्त आलोक में श्री अहमद को अर्थदंड की राशि जमा करने का निर्देश दिया गया है। इस सन्दर्भ में श्री अहमद से प्राप्त सूचना के समीक्षापप्रांत पाया गया कि एक मामले पर माननीय उच्च न्यायालय पटना द्वारा तत्काल स्थगन आदेश निर्गत किया गया है। शेष मामले में अभी भी उनके स्तर से आदेश का अनुपालन नहीं किया गया है। जो गंभीर आरोप बनता है। उक्त गंभीर मम्मले में कर्तव्यहीनता एवं लापरवाही बरतने संबन्धी आरोपों के लिए शिक्षाधिकारी श्री अहमद को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील नियमावली 2006 के नियम 09 के सुसंगत प्रावधानों के तहत अगले आदेश तक के लिए निलंबित किया गया है। जिसके बाद श्री अहमद को निलंबन अवधि का मुख्यालय जन शिक्षा निदेशालय पटना निर्धारित किया गया है। साथ ही नियमावली 2005 के नियम 10 के तहत अनुमान्य जीवन निर्वाह भत्ता का भुगतान निलंबन अवधि मुख्यालय से किया जाएगा। हालांकि पत्र में कहा गया है कि श्री अहमद के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही का संकल्प अलग से निर्गत किया जाएगा।

Website Editor :- Neha Kumari

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