अचार संहिता मामले में संग्रामपुर थाने मे हुआ प्राथमिकी दर्ज
अचार संहिता मामले में संग्रामपुर थाने मे हुआ प्राथमिकी दर्ज

जे टी न्यूज़, संग्रामपुर/मुंगेर:
लोकसभा चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बावजूद पार्टी का बैनर लगाये जाने को लेकर गुरुवार को लोकतांत्रिक सामाजिक न्याय पार्टी पर आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के आलोक में प्राथमिक की दर्ज कराई गई हैl लोकतांत्रिक सामाजिक न्याय पार्टी के प्रदेश सचिव सह प्रमंडलीय प्रभारी सह तारापुर विधानसभा प्रभारी अरविंद कुमार कुशवाहा पर अंचल अधिकारी सह उड़न दस्ता दल के दंडाधिकारी निशीथ नंदन के द्वारा संग्रामपुर थाने में आवेदन देकर प्राथमिकी दर्ज कराई गई हैl प्राप्त जानकारी के अनुसार चुनाव आचार संहिता के पालन के उद्देश्य से बनाए गए उड़न दस्ता दल को गस्ती के दौरान तीन बटिया मोड़ सरकटिया के समीप बिजली के खंभे पर लोकतांत्रिक सामाजिक न्याय पार्टी का बैनर लगा हुआ था। इसी के तहत उड़न दस्ता दल के दंडाधिकारी सह अंचल अधिकारी निशीथ नंदन के द्वारा संबंधित पार्टी के पदाधिकारी के ऊपर आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के मामले में संग्रामपुर थाने में प्राथमिक की दर्ज कराई गई है। इस संबंध में पूछे जाने पर दंडाधिकारी नंदन ने बताया कि चुनाव की अधिसूचना जारी होने के बाद किसी भी पार्टी का बैनर या पोस्टर लगाना आचार संहिता के उल्लंघन की श्रेणी में आता है। उन्होंने कहा कि अगर किसी भी पार्टी का बैनर या पोस्टर कहीं पर पाया जाता है तो इसे आचार संहिता का उल्लंघन मानते हुए कार्यवाही की जाएगी।