झंझट टाइम्स के खबर का असर : आपातकालीन कोटे का दुरुपयोग रोकने के लिए रेलवे ने जारी किए निर्देश
झंझट टाइम्स के खबर का असर : आपातकालीन कोटे का दुरुपयोग रोकने के लिए रेलवे ने जारी किए निर्देश
जे टी न्यूज़, नई दिल्ली : रेल मंत्रालय ने जोनल अधिकारियों को निर्देश जारी किया है कि आपातकालीन कोटे के तहत ट्रेनों में सीट या बर्थ आरक्षण के लिए ट्रैवल एजेंटों से प्राप्त किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। मंत्रालय का यह निर्देश इस कोटे के दुरुपयोग की शिकायतों के बाद आया है। सभी 17 रेलवे जोनों के प्रधान मुख्य वाणिज्यिक प्रबंधकों को लिखे एक लिखित निर्देश में मंत्रालय ने कहा है की आपातकालीन कोटे से अनधिकृत रूप से सीटें आवंटित करने के प्रयासों के मामले संज्ञान में लाए गए हैं।” मंत्रालय ने आपातकालीन कोटे से सीटें आवंटित करने की प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए 2011 में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए थे। जब भी उसे इसके दुरुपयोग के बारे में शिकायतें मिलती हैं, तो वह संबंधित अधिकारियों द्वारा अनुपालन के लिए महत्वपूर्ण बिंदुओं को दोहराता है। मंत्रालय ने कहा, “आपातकालीन कोटा आवंटन के संबंध में समय-समय पर जारी मौजूदा दिशा-निर्देशों का सही मायने में पालन किया जाना चाहिए।
आपातकालीन कोटे से सीट आवंटित करने के लिए लिखित अनुरोध पर राजपत्रित अधिकारी के हस्ताक्षर होने चाहिए।” आपातकालीन कोटे से सीट के आवंटन के लिए अनुरोध प्राप्त होने पर, हस्ताक्षरकर्ता को अपना नाम, पदनाम, टेलीफोन नंबर/मोबाइल नंबर और यात्रियों में से एक का मोबाइल नंबर बताने के लिए कहा जाना चाहिए।



