तीन दशक पुराने आदेश के अनुपालन के लिए अदालत का दरभंगा प्रशासन को कड़ा निर्देश
तीन दशक पुराने आदेश के अनुपालन के लिए अदालत का दरभंगा प्रशासन को कड़ा निर्देश
जे टी न्यूज, दरभंगा: बिहार में दरभंगा की एक अदालत ने 29 वर्ष पूर्व दिए अपने आदेश के अनुपालन हेतु जिला प्रशासन एवं दरभंगा नगर निगम को कड़ा निर्देश दिया है
पीडित के पुत्र एवं सुप्रीम कोर्ट में वकील केशव चौधरी के अनुसार रविन्द्र नारायण चौधरी बनाम बिहार सरकार के मामले में वर्ष 1996 में जिले की एक अदालत ने आदेश दिया था,कि वादी के लहेरियासराय स्टेशन रोड स्थित लक्ष्मीपुर मुहल्ले के होडिंग न.40/1112 घर से मुख्य सड़क तक नगर निगम की दुकानों को हटाकर 35 गुना 42 फीट सड़क दिया जाय।
वादी रविंद चौधरी इस आदेश के अनुपालन में वर्षो तक चक्कर लगाते रहे लेकिन उनका सपना पूरा नहीं हो सका एवं वह स्वर्गवासी हो गए। श्री चौधरी के निधन के बाद उनके पुत्र केशव चौधरी ने इस मामले में पहल की ,जिस पर अदालत ने यह कड़ा रुख अपनाया है।
वकील चौधरी ने कहा है,कि आश्चर्य की बात तो यह है,कि अदालत के इस आदेश के अनुपालन के वजाय नगर निगम की दुकानों के लिए नए सिरे से निर्माण कार्य किया जा रहा है।उन्होंने कहा कि अगर इस आदेश का अमुपालन नहीं होता है तो उन्हें घर से निकलना दूभर हो जाएगा।



