प्राथमिकी दर्ज करने की बजाय थाने में हो रही पंचायती,क्योंकि मामला जो ठहरा हाई प्रोफ़ाइल

एक सप्ताह पूर्व चंद्रकिशोर साह के दिये आवेदन पर नहीं हुई प्राथमिक
जेटीन्यूज़
*भागलपुर* : सत्ताधारी विधायक नीरज कुमार नीरज उर्फ़ गोपाल मंडल के द्वारा गैरकानूनी व अवैध तरीके से तिलकामांझी में बेशकीमती जमीन कब्जा करने का मामले में तुल पकड़ने लगा है।
इस मामले में एक तरफ जहां अंचल अधिकारी संजीत कुमार फिलहाल दोनों पक्षों से उपलब्ध कराए गए जमीन के मालिकाना हक संबंधी दस्तावेजों का अध्ययन करने का राग अलाप रहे हैं,वहीं दूसरी तरफ सत्ताधारी विधायक नीरज कुमार उर्फ़ गोपाल मंडल के द्वारा इस बेशकीमती जमीन पर कोर्ट में टाईटल शूट चलने के बाद भी गैरकानूनी तरीके से इस जमीन इकरारनामा तैयार कर जमीन पर अवैधपूर्ण कब्जा करने के प्रयास को लेकर विधायक गोपाल मंडल को एग्रीमेंट करने वाले अवध किशोर साह,श्यामल किशोर साह एवं कौशल किशोर साह एक और गोतिया ब्रजकिशोर साह के पौत्र चंद्रकिशोर साह ने 6 सितंबर को ही स्थानीय थाना प्रभारी को एक आवेदन दिया है,जिसकी प्रति उन्होंने डीआईजी,एसएसपी, डीएम,निबंधन पदाधिकारी, एसडीओ, सीओ,डीसीएलआर और हल्का कर्मचारी को भी सौंपा है।
आवेदन के साथ वंशावली,जमावंदी व क्रमिक खतियान की छायाप्रति देकर न्यायोचित कार्रवाई करने की गुहार उन्होंने 6 सितंबर को ही लगाई है,जिसपर अब तक प्राथमिकी दर्ज तो नहीं हुई लेकिन इस आवेदन से थाना प्रभारी महेश कुमार के द्वारा आवेदक चंद्रकिशोर साह को सत्ताधारी विधायक गोपाल मंडल का नाम हटाने का बार-बार दवाब जरुर दिया जा रहा है। जबकि आवेदक अपनी जान-माल की खतरा और खुद के साथ अप्रिय घटना घटने की आशंका व्यक्त कर चुका है। आवेदक चंद्रकिशोर साह ने बताया कि इससे पूर्व उक्त गोतिया ने जमीन-जायदाद की लालच में ही उनके दादा ब्रजकिशोर साह की नृशंस हत्या कर चुका है,जिसपर सेशन ट्रायल 104/93 में उक्त अभियुक्तगण साक्ष्य के अभाव में बरी हो गए हैं।चूंकि उस वक्त वे छोटे थे और उनके पिता की स्थिति ठीक नहीं थी,इसलिए उन्होंने उच्च न्यायालय में अपील नहीं की। इस कारणवश आज भी उक्त लोगों का मन बढ़ा हुआ है।
अपना पक्ष रखने हेतू नहीं आए विधायक पक्ष के लोग
इधर,शनिवार को इस विवाद को लेकर तिलकामांझी थाना में थानेदार व सीआई की मौजूदगी में एक पंचायत हुई,जिसमें अवधकिशोर साह व उनके गोतिया समेत एक अन्य जयप्रकाश यादव पक्ष के सभी लोग उपस्थित हुए लेकिन सत्ताधारी व दबंग विधायक पक्ष से कोई नहीं आए । आवेदक चंद्रकिशोर साह ने एकरारनामा के आधार पर विधायक गोपाल मंडल के द्वारा कब्जा करने के प्रयास को अवैध बताते हुए कहा कि इकरारनामा के लेख्यकारीगण स्व. अवध किशोर साह के पुत्र सुजीत कुमार साह व जितेंद्र कुमार साह, स्व.श्यामल किशोर साह के पुत्र बाबुल कुमार साह व नवीन कुमार साह एवं कौशल किशोर साह पुत्र अजय कुमार साह व पंकज कुमार साह ने विधायक गोपाल मंडल के पुत्र आशीष कुमार के नाम 18 अगस्त 2020 को जरमियाना किया है। उन्होंने बताया कि उक्त खेसरा की जमीन पर पहले से दीवानी वाद संख्या 201/93, सब जज-8 के न्यायालय में बंटवारा के लिए लंबित है, जो मेरे स्वर्गीय पिताजी राजकिशोर साह के द्वारा लेख्यकारीगण के विरुद्ध और यह साक्ष्य के लिए तारीख निश्चित है। उन्होंने कहा कि उपरोक्त सभी लोग न्यायालय में उपस्थित होकर प्रतिउत्तर भी दाखिल किए हुए हैं तथा उपरोक्त जमीन का बंटवारा अभी तक नहीं हुआ है। उन्होंने कहा है कि बिना न्यायालय के आदेश के कोई भी पक्ष किसी अन्य व्यक्ति के साथ इकरारनामा नहीं कर सकते हैं और न ही उक्त जमीन पर किसी प्रकार का कब्जा या दावा कर किसी तरह का निर्माण कर सकते हैं। उन्होंने विपक्षीगण सत्ताधारी विधायक गोपाल मंडल को काफी दबंग व बाहुबल बताते हुए अपने एवं अपने परिवार को जान मारने की धमकी दिये जाने की बात कही और बताया कि उनके साथ कभी भी कोई अप्रिय घटना घट सकती है। क्योंकि उनके उक्त गोतिया ने मिलकर एक साजिश के तहत वर्षों पूर्व उनके दादा की हत्या कर चुके हैं। उन्होंने अपने द्वारा दिये आवेदन पर न्यायोचित कार्रवाई करने की मांग करते हुए कहा कि दिवानी वाद सं-201/93 के परिणाम आने तक तिलकामांझी के इस बेशकीमती जमीन निबंधन पर प्रतिबंध लगाई जाए।
वहीं दूसरा दीवानी वाद संख्या 423/17 का जिक्र करते हुए जयप्रकाश यादव ने बताया कि यह सब जज- पंचम भागलपुर न्यायालय में लंबित है, जिसमें जयप्रकाश यादव व अन्य वगैरह वादी वनाम राजीव लोचन साह व अन्य वगैरह प्रतिवादीगण हैं और यह उपस्थिति के क्रम में है, जिसमें लेखिकारीगण सुजीत कुमार साह वगैरह उपस्थित होकर अपना बयान दे चुके हैं।
थानेदार और सीआई ने दोनों पक्षों की बात सुनी एवं उनके कागजात देखे। तत्पश्चात इस जमीन पर यथास्थिति बनाए रखने का निर्देश देते हुए उन्होंने कहा कि जब तक इस जमीन पर चल रहे टाईटल शूट का फैसला कोर्ट से नहीं आता है,तब तक इस जमीन का एग्रीमेंट,निबंधन या इस पर किसी तरह का निर्माण कार्य अवैध होगा। वहीं आवेदक चंद्रकिशोर साह के द्वारा खूद पर लगाए गए आरोप का खंडन करते हुए तिलकामांझी थाना प्रभारी ने बताया कि यह आरोप बेबुनियाद और निराधार है। उन्होंने आवेदन पर विधि-सम्मत कार्रवाई करने की बात कही। बहरहाल 6 सितंबर को दिए आवेदन पर विधि सम्मत कार्रवाई कितने दिनों में होगी ये तो थानेदार ही बता सकते हैं,लेकिन मामला इतना हाई प्रोफाइल काहे की आवेदक के साथ अप्रिय घटना घटने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता है।



