राशन कार्ड बनवाने के लिए पुनः 17 से 30 सितंबर के बीच लाभुक अप्लाई कर सकते हैं

देवघर-खाध सुरक्षा अधिनियम और सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा झारखण्ड सरकार ने छुटे हुए लोगों को राशन कार्ड बनवाने के लिए आमंत्रित किया है।वहीं जिनका राशन कार्ड नहीं बन पाया था ऐसे लोग आँनलाइन और ऑफ लाइन में भी अपना आवेदन दे सकते है।इस संदर्भ में सारठ प्रखण्ड के मार्केटिंग ऑफिसर रमाशंकर प्रसाद ने बताया की पूर्व में हमलोग 2011 के जनगणना के आधार पर खाध सुरक्षा अधिनियम के तहत लोगों को राशन दे रहे थे ।पर वर्तमान में नए लोगों की शंख्या लगभग 21 प्रतिसत बढ़ गयी है ।

वही बहुत लोगों ने ऑफ लाइन और आँनलाइन भी आवेदन दे कर रखें है इस स्थिति में बिभाग द्वारा फिर से एक बार 17 से 30 सितंबर तक का समय दिया जा रहा है जिसमें आवेदक अपना आवेदन दे सकते हैं ऑनलाइन हो तो बहुत अच्छा नहीं तो ऑफ़लाइन भी कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं ताकि उनका राशन कार्ड आसानी से बन सके।वही एमओ ने बताया कि ऑनलाइन अप्लाई करने से बहुत अच्छा होता है ऑफ लाइन में थोड़ी दिक्कत होती है।

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