जुवेनाइल आरोपी को कारा में रखने का प्रावधान नहीं – सचिव डीएलएसए

जुवेनाइल आरोपी को कारा में रखने का प्रावधान नहीं – सचिव डीएलएसए

जे टी न्यूज, सासाराम (रोहतास) बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार पटना के पत्र के आलोक में एवं जिला एवं सत्र न्यायाधीश-सह-अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार रोहतास, अरुण कुमार श्रीवास्तव के निर्देशानुसार अवर न्यायाधीश-सह-जिला विधिक सेवा प्राधिकार रोहतास के सचिव सचिन कुमार मिश्र की अध्यक्षता में नालसा के तहत चलाये गये देशव्यापी अभियान रिस्टोरिंग द यूथ-2024 के आलोक में मंडल कारा सासाराम में जुवेनाइल जस्टिस कानून विषय पर जागरुकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सचिव महोदय द्वारा

बताया गया कि जुवेनाइल आरोपी को कारा में रखने का प्रावधान नहीं है। जुवेलाइल को सुधार गृह में रखा जाता है। विधि विरुद्ध कार्य करने वाले बालकों के कानूनी प्रक्रिया में हर पहलु पर बालकों के हित को ध्यान में रखना है। सचिव महोदय यह भी बताया गया कि द्वारा जेल में बंद ऐसा कोई व्यक्ति जिससे कि यह लगता है कि उसके द्वारा किये जाने वाले अपराध के समय में उसकी उम्र 18 वर्ष से कम था तो वह अपने आप को जुवेनाइल होने के लिए मांग कर सकता है।

इस संबंध में उम्र अगर उसके पास यदि मैट्रिक का प्रमाण पत्र या विद्यालय से निर्गत कोई जन्म तिथि संबंधी प्रमाण पत्र आदि हो तो उसके हक में प्रक्रिया बहुत आसान हो जाता है। साथ ही साथ 18 से 22 वर्ष के बंदियों के संबंध में भी जानकारी दी गयी। सचिव महोदय के द्वारा यह

भी बताया गया कि यह अभियान 28 जनवरी, 2024 से 10 फरवरी, 2024 तक चलेगा और जुवेनाइल को जिला विधिक सेवा प्राधिकार के तरफ से निःशुल्क विधिक सेवा उपलब्ध कराया जायेगा। मौके पर जेल अधीक्षक, जेल लिगल एड क्लिनिक के पैनल अधिवक्ता गोपाल ठाकुर, मीरा कुमारी सहित अन्य जेल कर्मी उपस्थित रहे।

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