जिला दंडाधिकारी ने धारा 144 के अधीन सामुदायिक जन-जीवन/स्वास्थ्य के निमित्त निर्गत किया आदेश…।

जेटी न्यूज़- ब्यूरो चीफ, ठाकुर वरुण कुमार।

समस्तीपुर

  • अपर मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक- 3736 दिनांक- 13.03.2020 के आलोक में कोरोना वायरस को लेकर महत्वपूर्ण निर्देश जारी किए गए हैं।
  • डब्ल्यू.एच.ओ. के द्वारा कोरोना वायरस के संक्रमण को महामारी घोषित किया जा चुका है।

 

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा कोरोना वायरस के संक्रमण के परिप्रेक्ष्य में मास गैदरिंग्स के संदर्भ में एडवाइजरी निर्गत की गई है जिसके अनुसार COVID-19 नोबेल कोरोना वायरस डिजीज के प्रसार को रोकने हेतु Mass Gathering को यथासंभव स्थगित करने का निर्देश प्राप्त है। इस परिप्रेक्ष्य में राज्य सरकार के द्वारा लिए गए निर्णय के आलोक में सभी स्कूल, कॉलेज, कोचिंग संस्थान, आंगनवाड़ी केंद्र, स्पोर्ट्स, सांस्कृतिक कार्यक्रम, पार्क, सिनेमा हॉल इत्यादि को दिनांक 31.03.2020 तक बंद करने का निर्देश दिया गया है।

 

अतः इसी आलोक में समस्तीपुर जिला दंडाधिकारी शशांक शुभंकर ने धारा 144 के अधीन उपरोक्त तिथि तक के लिए समुदाय के जीवन और स्वास्थ्य की रक्षा के निमित्त एक आदेश निर्गत किया है कि


१. दिनांक 31.03.2020 समस्तीपुर जिला के सभी कॉलेज, विद्यालय, कोचिंग संस्थान, छात्रावास (सरकारी/ गैर सरकारी) का पठन-पाठन, संचालन स्थगित रहेगा। ऐसे सभी विद्यालयों/ संस्थानों में इस अवधि में निर्धारित सभी आंतरिक परीक्षाएं भी स्थगित रहेंगी। आपदा के दृष्टिकोण से सभी सरकारी विद्यालयों में कार्यरत शिक्षक एवं कर्मी अपने अपने विद्यालय संस्थान में सामान्य दिनों की तरह उपस्थित रहेंगे। उक्त अवधि के लिए संचालित मध्यान्ह भोजन योजना भी बंद रहेगी किंतु मध्यान भोजन योजना से संबंधित समतुल्य राशि सभी संबंधित छात्रों/ छात्राओं के खाता में यथाशीघ्र स्थानांतरित कराना जिला शिक्षा पदाधिकारी सुनिश्चित करेंगे। इसका अनुपालन जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी, मध्यान्ह भोजन योजना एवं जिला कल्याण पदाधिकारी करेंगे।


२. दिनांक 31.03.2020 तक सभी आंगनवाड़ी केंद्रों का संचालन स्थगित रहेगा। उक्त अवधि में आंगनवाड़ी केंद्रों की सेविका/ सहायिका अपने- अपने आंगनवाड़ी केंद्र पर सामान्य दिनों की तरह उपस्थित रहेंगे। आंगनवाड़ी केंद्रों पर बच्चों को दिए जाने वाले पोषाहार की समतुल्य राशि यथाशीघ्र सभी संबंधित अभिभावकों के खाता में स्थानांतरित कराना सुनिश्चित करेंगे। टी.एच.आर. का वितरण घर-घर जाकर किया जाएगा। इसका अनुपालन जिला प्रोग्राम पदाधिकारी (आईसीडीएस), सभी बाल विकास परियोजना पदाधिकारी करेंगे।


३. दिनांक 31.03.2020 तक समस्तीपुर जिले में अवस्थित सभी सरकारी उद्यान, पार्क को बंद कर दिया जाना है। जिसका अनुपालन वन प्रमंडल पदाधिकारी, सभी अनुमंडल पदाधिकारी, कार्यपालक पदाधिकारी एवं नगर पंचायत को करना है।


४. दिनांक 31.03.2020 तक समस्तीपुर जिले के सभी सिनेमा हॉल एवं संग्रहालय को बंद कर दिया जाना है। जिसका अनुपालन प्रभारी पदाधिकारी (सामान्य प्रशाखा), सभी अनुमंडल पदाधिकारी, अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी एवं संबंधित थानाध्यक्ष को करना है।


५. दिनांक 31.03.2020 तक समस्तीपुर जिले में टाउन हॉल, पटेल मैदान के सभी आयोजनों/आरक्षण को स्थगित किया जाता है। जिसका अनुपालन सभी जिला पदाधिकारियों को करना है।


६. सभी प्रखंडों में आयोजित की जाने वाली विशेष ग्राम सभा दिनांक 31.03.2020 तक स्थगित की जाती है। जिसका अनुपालन जिला पंचायती राज पदाधिकारी एवं सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी करेंगे।


७. दिनांक 22.03.2020 को प्रस्तावित बिहार दिवस कार्यक्रम का आयोजन स्थगित किया जाता है साथ ही सभी प्रकार के सरकारी सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं खेलकूद आयोजनों को दिनांक 31.03.2020 तक स्थगित किया जाता है। जिसका अनुपालन प्रभारी पदाधिकारी (सामान्य प्रशाखा), प्रभारी पदाधिकारी (पर्यटन एवं कला संस्कृति) करेंगे।


८. राज्य निर्वाचन आयोग के निर्देश के आलोक में दिनांक 18.03.2020 को होने वाले पंचायत उप चुनाव 2020 का मतदान अगले आदेश तक स्थगित किया जाता है। जिसका अनुपालन जिला पंचायती राज पदाधिकारी करेंगे।


इन सभी आदेशों की पुष्टि जिला दंडाधिकारी ने स्वयं किया है।

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