नए अपराधिक कानून को पुलिस ने बैठक कर लोगो को दी नए अपराधिक कानून को पुलिस ने बैठक कर लोगो को दी जानकारी

नए अपराधिक कानून को पुलिस ने बैठक कर लोगो को दी जानकारी

जे टी न्यूज, सूर्यपुरा/दावथ (रोहतास) सूर्यपुरा और दावथ थाना परिसर में सोमवार 01 जूलाई को देश मे लागू हुए नए कानून भारतीय न्याय संहिता 2023, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 2023 के सम्बन्ध में विशेष जानकारी और लागू करने पर विशेष रूप से चर्चा के लिए बैठक किया गया। सूर्यपुरा थाना परिसर में पुलिस इंस्पेक्टर शेर सिंह यादव के नेतृत्व में बैठक किया गया। उन्होंने उपस्थित लोगों को जानकारी देते हुए बताया कि देश में आईपीसी कानून को समाप्त कर भारतीय न्याय संहिता 2023 लागू कर दिया गया है। भारतीय संसद के द्वारा भारत में अपराध एव दंड से संबंधित अधिनियम भारतीय दंड संहिता 1860 के स्थान पर एक नया अधिनियम भारतीय न्याय संहिता 2023 पारित किया गया है। इस नए कानून को भारत में 01 जुलाई 2024 से लागू कर कार्य शुरू हो गया है। इस नए अधिनियम में भादवि की तुलना में अध्याय और धराए कम की गई। भादवी में 23 अध्याय एवं 551 धाराएं हैं जबकि भारतीय न्याय संहिता 2023 में बीएनएस अध्याय एवं 358 धाराएं कर दी गई है। छोटे अपराधों में गिरफ्तारी नहीं बल्कि न्यायालय द्वारा सामूहिक सजा सुनाई जाएगी। कई अपराधों में जुर्माना बढ़ाया गया है, साथी कई अपराधों में सजा की अवधि बढ़ाई गई है, सामूहिक के दुष्कर्म में मृत्युदंड की सजा, महिलाओं और बच्चों के खिलाफ अपराधो को एक अध्याय में सम्मिलित किया गया है। झूठ एवं शोषण पर सजा का प्रावधान है। जांच के क्रम में पुलिस द्वारा वीडियो ऑडियो बनाया जाएगा।

मुख्य परिवर्तन सीआरपीसी में धाराओं की संख्या 484 से बढ़ाकर बीएनएसएस में 531 की गई, 177 धाराओं को प्रतिस्थापित किया गया है। 9 नई धरे जोड़ी गई है। जबकि 14 धराए निरस्त की गई। साथ ही थानाअध्यक्ष प्रिया कुमारी ने भी कई जानकारियां दी। मौके पर यहां पदस्थापित सभी एसआई, एएसआई, सरपंच शिवयस भगत, मो शमीम, धनंजय सिंह, जय प्रकाश, मुखिया पिंटू सिंह, प्रमोद कुमार चंद्रवंशी, सुदामा पांडेय, विजय गुप्ता, सचितानंद सिंह, पैक्स अध्यक्ष रामप्रसाद सिंह, बीड़ीसी अजय गांधी, विनोद राम, अशोक यादव, हिलालाल सिंह, अनील चंद्रवंशी, मजहरुल हक।

दूसरी तरफ दावथ थाना परिसर में थानाध्यक्ष कृपाल जी के अध्यक्षता में नए कानून व्यवस्था लागू करने पर विशेष बैठक किया गया थानाध्यक्ष ने नए कानून भारतीय दण्ड संहिता 1860 को भारतीय न्याय संहिता 2023 के साथ ही पुलिस द्वारा जांच की विशेषताएं में जांच में प्रौद्योगिकी के उपयोग को बढ़ावा, मजिस्ट्रेट द्वारा जुर्माना में वृद्धि की गई है। एफआईआर प्रक्रियाओं और पीड़ितों की सुरक्षा मको सुव्यवस्थित करना, धारा 173 को जीरो किया गया है, एफ आई आर और ई एफ आई आर का प्रवधान किया गया है। बैठक में थाने के एसआई, एएसआई, जिला पार्षद प्रतिनिधि, प्रमुख प्रतिनिधि, सभी मुखिया, सभी सरपंच, कई बीड़ीसी, नप कोआथ के कई प्रतिनिधि थे, जबकि दोनों जगहों पर राष्ट्रगान के साथ बैठक संपन्न हुई।

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