रोड दुर्घटना मामले में पीड़ित परिजनों को मिला मुआवजा
रोड दुर्घटना मामले में पीड़ित परिजनों को मिला मुआवजा

जे टी न्यूज़, गया :बिहार मोटरवाहन दुर्धटना दावा न्यायाधिरण, मगध प्रमंडल, गया में दिनांक – 29. दिन- शनिवार को सुनवाई के बाद आवेदिका लक्ष्मीनी कुमारी को 5 लाख रूपये / – गाड़ी मालिक हमजा कादरी के द्वारा मुआवजे के रूप मे दिया
गया है। लक्ष्मीनी कुमारी के पति जयप्रकाश कुमार की मृत्यु दिनांक – 27.04.2022 को समय करीब 3 बजे सडक दुर्घटना मे हो गयी थी। मृतक – जयप्रकाश कुमार ग्राम – तेलपा, वार्ड न0 – 07, थाना- करपी, जिला – अरवल का रहने वाला था। गाड़ी मालिक हमजा कादरी जिसके वाहन से दुर्धटना हुआ था। वे ग्राम + पो० – विथोशरीफ, बुनियादगंज, जिला-गया के रहने वाले है। एक दूसरे मामले मे उसी दिनांक – 29.06दिन- शनिवार को आवेदक सुनील कुमार सिंह को गाड़ी मालिक अरविंद कुमार सिंह द्वारा 5 लाख मुआवजे के रूप मे दिया गया है।जिसमें आवेदक सुनील कुमार सिंह की पत्नी अंजु कुमारी उम्र-55 वर्ष की मृत्यु दिनांक 07.05 को सड़क दुर्घटना मे हो गयी थी । मृतिका अंजु कुमारी ग्राम-घोरहा, थाना-वारूण, जिला-औरंगाबाद की रहने वाली थी वे आवेदक सुनील कुमार सिंह की पत्नी थी तथा विपक्षी गाड़ी मालिक अरविंद कुमार सिंह जिनके वाहन से सड़क दुर्घटना में मृतक अंजु कुमारी की मृत्यु हुयी थी वे ग्राम-देवढ़ी, थाना-वारूण जिला-औरंगाबाद के रहने वाले है ।दोनो बाद में 5-5 लाख रूपये / – मुआवजे की राशि विपक्षी गाड़ी मालिक द्वारा उपरोक्त दोनो आवेदक को समझौते के आधार पर दिया गया हु दोनो बाद को उपरोक्त दिनांक – 29दिन शनिवार को ही समझौते के आधार पर समाप्त कर दिया गयाहै।

बिहार मोटरवाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण, मगध प्रमण्डल, गया का कार्यालय आयुक्त कार्यालय के परिसर मे है जो इसी वर्ष जनवरी माह से शुरू हुआ है। न्यायधिकरण के समक्ष लगातार कई मुकदमे की सुनवाई स्पीडी ट्रायल के रूप में चल रही है। जिसमें अबिलम्ब गाड़ी मालिक एवं इंश्योरेस कम्पनी द्वारा मुआवजा दिया जा रहा है। दिनांक- 29.06 को आवेदक एवं विपक्षी सहित उनके अधिवक्ता उपस्थित रहे हैं।न्यायाधिकरण के अध्यक्ष अशोक कुमार सिंह एवं सचिव आकाश भी उपस्थित रहे उक्त दोनों लोग की उपस्थित में उपरोक्त दोनों मुकदमें को समझौते के आधार समाप्त किया गया है।




