मनरेगा में अनियमितता को ले 11 .45 लाख रुपए की वसूली का आदेश
मनरेगा में अनियमितता को ले 11 .45 लाख रुपए की वसूली का आदेश
जे टी न्यूज, मधुबनी : जिले के लदनियां प्रखंड की पिपराही पंचायत में मनरेगा की दो योजनाओं में की गई अनियमितता को लेकर लोकपाल मनरेगा मधुबनी ने 1145474 रुपए कार्यकारी एजेंसी से वसूल करने का आदेश दिया है। साथ ही संबंधित मुखिया, अधिकारी व कर्मचारियों पर लोकपाल मनरेगा ने पीओ मनरेगा रंजीत कुमार मिश्र से 229095 रुपए, सहायक अभियंता विनोद कुमार सिन्हा से 114447 रुपए, कनीय अभियंता आशीष कुमार कल्याण से 171821 रुपए, पंचायत तकनीकी सहायक मनोज कुमार आचार्य से 171821 रुपए, लेखापाल अनिल कुमार शर्मा से 57274 रुपए, पंचायत रोजगार सेवक पंकज कुमार से 171821 रुपए एवं पिपराही पंचायत के मुखिया रामदेव महतो से 229095 रुपए कुल 1145474 रुपए तीस दिनों के भीतर वसूल करने का आदेश दिया है। वसूल नहीं होने की स्थिति में अनुशासनिक कार्रवाई करने का भी आदेश दिया है। संजीव कुमार पूर्वे द्वारा दायर वाद संख्या 5/2024 में पारित आदेश की प्रति डीएम व डीडीसी को भेजते हुए लोकपाल मनरेगा ने उल्लेख किया है कि एक ही योजना का नाम बदलकर परिवादियों ने 690301 व 446173 रुपए कुल 1145474 रुपए की अवैध निकासी कर ली है। जल संसाधन विभाग से अनापत्ति प्रमाणपत्र लिए बगैर ही कार्य कराया गया है, इसीलिए राशि वसूलनीय है। जल संसाधन विभाग के कार्यपालक अभियंता से अनापत्ति प्रमाणपत्र लिए बगैर ही प्राक्कलन निर्माण व मापी पुस्तिका का संधारण किया गया है, जो अवैध है। प्रश्नगत योजनाओं का संचालन एक ही पथ पर नाम बदलकर दो योजनाओं का चयन एक ही वित्तीय वर्ष में कर अनियमितता की गई है, इसीलिए कार्यकारी एजेंसी के कर्मी, पदाधिकारी, मुखिया व पीओ मनरेगा के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज किया जाना जरूरी है।
बरसात के समय में छह-सात फीट गहरी नहर में मजदूर द्वारा मिट्टी कटाने, योजना ओं के नामकरण में फर्जीवाड़ा करने, गलत ढंग से मापी पुस्तिका का संधारण करने वाले पंचायत तकनीकी सहायक, मापी पुस्तिका का बिना काम के घर बैठे सत्यापन करने वाले कनीय व सहायक अभियंता, गलत ढंग से मजदूरों का फर्जी अंगूठा निशान, हस्ताक्षर कर मास्टर रौल तैयार करने वाले पंचायत रोजगार सेवक व मुखिया, गलत अभिलेख के आधार पर भुगतान करने वाले लेखापाल के विरुद्ध नियमानुकूल प्राथमिकी दर्ज करना जरूरी है। आदेश में कहा गया है कि वसूल की गई पूरी राशि स्टेट इम्पलाईमेंट फंड में जमा कराई जाए। उल्लेखनीय है कि उक्त आदेश लदनियां प्रखंड की पिपराही पंचायत में मनरेगा के तहत सनपतहा प्रयाग सिंह खेत से लेकर रामचन्द्र सिंह के खेत तक तथा सनपतहा मुनेश्वर कंपनी बांध में राजदेव सिंह के खेत तक किए गए नाला उड़ाही कार्य में कार्य के जांचोपरांत पाई गई अनियमितता को लेकर दिया गया है।

