जिला के 11 प्रखंडों में आज होगा पैक्स चुनाव
जेटी न्यूज़-ठाकुर वरुण कुमार
समस्तीपुर::- बिहार राज्य निर्वाचन प्राधिकार की अधिसूचना संख्या-77 एवं 78 दिनांक 11.01.2021 के आलोक में पैक्स के निर्वाचन हेतु समस्तीपुर जिला अन्तर्गत 11 प्रखंडों यथा पूसा,समस्तीपुर, उजियारपुर,कल्याणपुर, खानपुर, ताजपुर, पटोरी, विद्यापतिनगर, विभूतिपुर, मोरवा एवं मोहिउद्दीनगर में 15. फरवरी (सोमवार) को होना निर्धारित है।
मतदान पूर्वा0 06.30 बजे से 04.30 बजे अपराह्न तक होगा।
यह मतदान मतपेटिकाओं के माध्यम से मतपत्र पर मोहर लगाकर सम्पन्न किया जायेगा।
मतदान केन्द्रों के लिए मतदान दलों का गठन कर नियुक्ति पत्र कार्मिक कोषांग द्वारा निर्गत किये जा चुके है।
मतदान केन्द्रों को उनके भौगोलिक स्थिति के आलोक में कुल-20 गश्ती दल-सह-मतपेटिका संग्रह दल से सम्बद्ध किया गया है।
पेट्रोलिंग मजिस्ट्रेट मतपत्र आदि मतदान के दिन 05.00 बजे पूर्वाह्न अपने अधीन सभी मतदान केन्द्रों के पीठासीन पदाधिकारी को प्रतिनियुक्त सशस्त्र पुलिस बल की उपस्थिति में निश्चित रूप से प्राप्त करायेंगे तथा कर्णांकित मतदान केन्द्र पर स्टेटिक हो जायेंगे।
स्वच्छ, शांतिपूर्ण एवं भयमुक्त वातावरण में मतदान संपन्न कराने हेतु सेक्टर दंडाधिकारी/पुलिस पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गई है।
जोनल दंडाधिकारी उनके क्षेत्र में पड़ने वाले मतदान पर किसी प्रकार की विधि-व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न होने पर तुरंत कारगर कार्रवाई करेंगे साथ ही सघन परीक्षण एवं अनुश्रवण करेंगे।
अनुमंडल पदाधिकारी/अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी संयुक्त रूप से विधि व्यवस्था के सम्पूर्ण प्रभार में रहेंगे।
शांतिपूर्ण, निष्पक्ष एवं भयमुक्त वातावरण में मतदान का संचालन सुनिश्चित कराना उनका प्राथमिक दायित्व होगा।
समाहरणालय स्थित आशुलिपिक कार्यालय प्रकोष्ठ के बगल के कमरे में जिला नियंत्रण कक्ष स्थापित रहेगा, जिसका दूरभाष संख्या-06274-222300 है।
मतदान के दिन आपातकालीन स्थिति में घायलों को तत्काल चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने हेतु असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, समस्तीपुर को निर्देशित किया गया है कि वे मतदान क्षेत्र अन्तर्गत सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में चिकित्सक/कम्पाउडर एवं आवश्यक जीवन रक्षक दवा एवं एम्बुलेंश सहित उपलब्ध रहेंगे।
जिला प्रशासन शांतिपूर्ण एवं स्वच्छ मतदान कराने को कृत संकल्प है। इसके लिए अपराध नियंत्रण के उद्देश्य से कानून के विधान के आलोक में आवश्यक निरोधात्मक कार्रवाई की गयी है।