वार्षिक माध्यमिक परीक्षा को लेकर अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा जारी किए गए है गाइड लाइन

 


जेटी न्यूज़
आर.के.राय
समस्तीपुर:

वार्षिक माध्यमिक परीक्षा परीक्षा-2021  को लेकर अनुमंडल पदाधिकारी द्वारा कई महत्वपूर्ण गाइड लाइन जारी किए गए हैं

अनुमंडल ओढ़ाधिकारी आर के दिवाकर द्वारा कहा गया है कि
कदाचार में लिप्त परीक्षार्थिक/अभिभावकों को नियमानुसार-2000 रूपये जुर्माना तथा कारावास अथवा दोनों सजा दी जायेगी।
परीक्षा केन्द्र एवं इसके 500 गज की परिधि में दं0प्र0सं0 की धारा 144 लागू  है जिसके तहतः-

परीक्षा केन्द्र पर तथा आस-पास 500 गज की परिधि में लाठी-भाला गडांसा तथा घातक अस्त्र-शस्त्र लेकर चलने पर प्रतिबंध रहेगा।
परीक्षा केन्द्र पर वीक्षक परीक्षार्थी तथा कर्तव्य पर प्रतिनियुक्त व्यक्तियों को छोड़कर अन्य व्यक्तियों को 500 गज की दूरी तक प्रवेश पर रोक लगायी जाती है।
पाँच व्यक्ति एक साथ इकट्ठा नहीं होगें।


परीक्षा अवधि तक परीक्षा केन्द्र के आस-पास 500 गज की परिधि में लाउडस्पीकर के उपयोग पर रोक लगायी जाती है।

कदाचार को रोकने हेतु परीक्षा केन्द्र के आस-पास 500 गज की परिधि के फोटो कापियर्स, कोचिंग सेन्टर,फैक्स,इंटरनेट, साईवर कैफे आदि के संचालन को सूचना दी जाती है कि यदि इस तरह के कृत उनके संस्थान में पाया जाता है तो उनके विरूद्ध बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम 1981 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। परीक्षार्थियों के परीक्षा केन्द्र के अंदर मोबाईल, ब्लूटूथ, वाट्सअप आदि मोडर्न टैक्नोलाजी के उपकरण ले जाने पर पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा।
इस प्रकार के नकल करने वाले उपकरणों के साथ परीक्षा भीतर प्रवेश नहीं करेगें।

यदि किसी परीक्षार्थी के पास इस प्रकार के उपकरण परीक्षा केन्द्र के भीतर पाये जाते है तो उन्हें नियमानुसार दंडित किया जायेगा। परीक्षा केन्द्र के बाहर एवं अन्य स्थानों पर सी0सी0टी0वी0 कैमरा लगाया गया है। अतएव कदाचार मुक्त परीक्षा संचालन में बाधा डालने वाले असामाजिक तत्व कैमरा के नजर में है।

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