रेलवे परिसरों (ट्रेनों सहित) में मुंह को ढकना / फेस मास्‍क पहनना जरूरी- भारतीय रेलवे

Indian Railways: ट्रेन और रेलवे कैम्पस में मास्क न पहनना पड़ेगा महंगा, देना  पड़ सकता है 500 रुपये जुर्माना

नई दिल्लीः भारतीय रेलवे, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय तथा गृह मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, कोविड -19 महामारी को दोबारा फैलने से रोकनेके लिए विभिन्न उपाय कर रहा है। महामारी को फैलने से रोकने के लिए विशिष्ट दिशा-निर्देशों में से एक फेस मास्क / कवर पहनना है।

भारतीय रेलवेद्वारा 11.05.2020 को ट्रेनों की आवाजाही के लिए मानक परिचालन प्रक्रिया (एसओपी) के पैरा 2.3 (ix) में कहा गया है कि “सभी यात्रियों को यह सलाह दी जाती है कि वे प्रवेश के दौरान और यात्रा के दौरान फेस कवर / मास्क पहने हुए हों”।

Railway Corona SOP: ट्रेन में मास्‍क न पहनने पर देना होगा 500 रुपये का  जुर्माना, रेलवे ने जारी की नई गाइडलाइंस - Railway Corona SOP Released Rs  500 Fine for Mask Imposed

इस बारे में, भारतीय रेलवे के (रेलवे परिसर में स्वच्छता को प्रभावित करने वाली गतिविधियों के लिए दंड) नियम 2012 के अनुपालन के संबंध मेंवाणिज्यिक परिपत्र संख्‍या 2012 के 76 दिनांक 14.12.2012 की देखें राजपत्र अधिसूचना संख्या जीएसआर 846 (ई) दिनांक 26.11.2012 देखें उक्त राजपत्र अधिसूचना के पैरा 3 (1) (बी) को। रेलवे कर्मियों में स्वच्छता और सफाई को प्रभावित करने वाले कार्यों पर रोक के तहत अन्य बातों के अलावा इसे शामिल किया गया है कि कोई भी व्यक्तिकिसी भी रेलवे परिसर में नहीं थूकेगा।

रेलवे स्टेशन पर मास्क न पहनने पर लगेगा ₹500 का जुर्माना

कोविड -19 की स्थिति के मद्देनजर, थूकने और किसी भी व्यक्ति द्वारा मास्क नहीं पहनने के कारण इसी तरह का कुछ अन्य कार्य करने तथा रेलवे परिसर (रेलगाड़ियों सहित) में प्रवेश पर नियंत्रण महत्वपूर्ण है ताकि अशुद्ध / अस्वच्छ परिस्थितियों से बचा जा सके जिनसेजीवन/  सार्वजनिक स्वास्थ्य को खतरा हो सकता है।

रेलवे स्टेशन और ट्रेन में मास्क न लगाना पड़ेगा भारी, जारी की नई गाइडलाइंस -  do not put masks in railway station and train will be heavy

इसके अनुसार, थूकने और इसी प्रकार के कार्य को रोकने तथा रेलवे परिसरों (रेलगाड़ियों सहित),में सभी व्यक्तियों द्वारा फेस मास्क / फेस कवर पहनना सुनिश्चित करनेके लिए भारतीय रेलवे के अंतर्गत500 रुपये तक का जुर्माना(रेलवे गतिविधियों में स्वच्छता को प्रभावित करने वाली गतिविधियों के लिए दंड) नियम 2012 के तहत अधिकृत रेलवे अधिकारियों द्वारा रेलवे परिसर (ट्रेनों सहित) में फेस मास्क / कवर न लगाने वाले व्यक्तियों पर लगाया जाएगा।

 

(साभारः पीआईबी)

संपादिकृतः ठाकुर वरूण कुमार 

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