पटना : 16 जून से बिहार में शुरू होने वाले अनलॉक-2 में मिल सकती बड़ी राहत
जेटी न्यूज़
भागलपुर : जिले सहित पुरे बिहार में अनलॉक-2 की शुरुआत 16 जून से हो रही है. 15 जून की रात 12 बजे तक अनलॉक-1 प्रभावी रहेगा.इसके पहले अनलॉक-2 में दी जानेवाली छूट पर व्यापक विमर्श जारी है.अनलॉक-1 की भी समीक्षा हो रही है.सीएम नीतीश कुमार खुद कई जगह घूमकर देखेंगे कि आम लोग अनलॉक-1 के गाइडलाइन का पूरी तरह पालन कर रहे हैं या नहीं. इस बार अनलॉक-2 में कई छूट मिलने की संभावना है. रविवार 13 जून को सीएम नीतीश कुमार ने सभी जिलों के डीएम से अनलॉक के संबंध में फीडबैक लेिया और अंत में उच्च अधिकारियों के साथ आपदा प्रबंधन ग्रुप की बैठक में अनलॉक-2 में मिलनेवाली छूट पर फैसला लिया. फिर सीएम नीतीश कुमार सबसे पहले अपने ट्विटर हैंडल पर फैसला शेयर किया.इस बार अनलॉक-2 का आदेश 15 दिनों तक प्रभावी रहने की संभावना है.इसी बीच शिक्षा मंत्री विजय चौधरी ने ट्वीट किया है कि बिहार में कोविड की रफ्तार यूं ही घटती रही तो जुलाई से स्कूल-कॉलेजों में पढ़ाई शुरू हो सकती है.
इससे पूर्व सीएम नीतीश कुमार ने शुक्रवार को पटना जंक्शन व मीठापुर एरिया के निरीक्षण के दौरान पत्रकारों से बातचीत में कहा था कि लॉकडाउन खत्म हो गया है,नाइट कर्फ्यू जारी है. लोगों को काम का अवसर मिलना चाहिए.कोविड-19 से बचाव के लिए ही लॉकडाउन लगाया गया था, मगर विकास भी जरूरी है. उन्होंने कहा कि उसे यकीन और लोगों पर पूरा भरोसा है कि उन्हें मिलनेवाली छूट का वे उचित प्रयोग करेंगे,गाइडलाइन का पालन करते हुए मास्क पहनेंगे. उन्होंने कहा कि फीडबैक के आधार पर अनलॉक-2 पर और छूट देने का फैसला लिया गया है. उन्होंने कहा कि उन्होंने खुद घूमकर अनलॉक-1 का जायजा लिया है.
एक सप्ताह के अनलाॅक-1 के बाद सोमवार को अनलाॅक-2 पर फैसला सुनाया जाएगा. सूत्रों के मुताबिक इसमें धार्मिक स्थलों को ञी छूट दी जा सकती है.इसके अलावा रेस्तरां को भी 25 से 50 फीसद लोगों के साथ खाना सर्व करने की छूट दी जा सकती है.शादी-विवाह में शामिल होने वाले लोगों की संख्या भी 20 से बढ़ाकर 50 की जा सकती है.संभावना है कि नया आदेश 15 दिनों के लिए प्रभावी होगा.
जिनमेर मॉर्निंग वॉक और बच्चों के खेल, मनोरंजन के लिए पार्क खुल सकते हैं, धार्मिक स्थलों को कुछ बंदिशों के साथ छूट मिल सकती है, शादी-विवाह व श्राद्ध में 20 से अधिक लोगों के शामिल होने की छूट मिल सकती हैै,होटल व रेस्टोरेंट में 25 से 50 फीसद लोगों के साथ खाना सर्व करने की छूट दी जा सकती है.