हत्या मामले में पांच लोगों को हुई आजीवन कारावास व 10 हजार जुर्माना।

हत्या मामले में पांच लोगों को हुई आजीवन कारावास व 10 हजार जुर्माना।

जे टी न्यूज़ , मधुबनी : थाना क्षेत्र के बहुचर्चित महेश साह हत्याकांड में बुधवार को सजा के विन्दु पर फैसला होने था। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सैयद मोहम्मद फजलुल बारी की अदालत ने दोनो पक्षों के पैरवीकार की दलील सुनने के बाद दोषी पांचों अभियुक्त को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ की सभी दोषी पर 10 हजार रूपये का जुर्माना भी किया है। जुर्माना की राशि नहीं देने पर सभी को अतिरिक्त छ मास की सजा भुगतनी होगी।
आरोपित सीताराम साह, गंगाराम साह, राजकुमार साह, बनारसी साह एवं काशी साह को हत्या के आरोप को आजीवन कारावास की सजा हुई। जबकि आरोपित गिरिजा देवी, मुन्नी देवी व कविता देवी की महेश की हत्या में साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। अभियोजन की ओर से आरोपितों के खिलाफ पर्याप्त साक्ष्य होने की ही दलील देते हुए दोषी को कड़ी से कड़ी सजा देने की मांग की गई थी।जानकारी के अनुसार महेश साह जयनगर के पिठवा टोल का रहने वाला है। पटना गद्दी चौक पर उसका किराना दुकान है। 10 जुलाई 2011 को उधार का रूपया लौटाने को लेकर महेश साह के पुत्र रामबाबू साह से आरोपितों का विवाद हुआ था। इसी के दौरान महेश साह की पीट-पीट कर हत्याकर दी गई थी। उक्त जानकारी एपीपी आरीफ हुसैन ने दी।
2011 में जयनगर में हुई थी वारदात
पीट-पीटकर की गई थी

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