केस डायरी व आपराधिक इतिहास नही भेजने पर फारबिसगंज एसएचओ से स्पस्टीकरण की हुई मांग, नोटिस जारी
केस डायरी व आपराधिक इतिहास नही भेजने पर फारबिसगंज एसएचओ से स्पस्टीकरण की हुई मांग, नोटिस जारी
एडीजे-04 रवि कुमार के न्यायालय में लंबित है बीपी 1340/2023
जे टी न्यूज, अररिया(रूबी बिनीत): केस डायरी व आपराधिक इतिहास नही देने पर सेशन न्यायलय के न्यायधीश एडीजे-04 रवि कुमार की अदालत ने 15 फरबरी को फारबिसगंज के एसएचओ को न्यायालय में सदेह उपस्थित होकर स्पष्टीकरण देने का आदेश जारी किया है।
इस संबंध में एपीपी प्रभा कुमारी मंडल ने बताया कि जेल में बंद विचाराधीन बंदी की ओर जिला एवं सत्र न्यायाधीश हर्षित सिंह के न्यायालय में जमानत आवेदन पत्र दाखिल किया गया था। जमानत याचिका की सुनवाई के लिए जिला एवं सत्र न्यायाधीश हर्षित सिंह ने एडीजे-04 के न्यायालय में भेज दिया। जहाँ सेशन न्यायलय के न्यायधीश एडीजे-04 रवि कुमार ने फारबिसगंज के एसएचओ (थानाध्यक्ष) से 14 दिसम्बर 2023 को रिकविज़िशन नम्बर 350/23 के माध्यम से जमानत आवेदन संख्या 1340/2023 की सुनवाई के लिए फारबिसगंज थाना कांड संख्या 1011/2023 के कांड दैनिकी (केस डायरी) व आपराधिक इतिहास की मांग की थी।
परन्तु फारबिसगंज के एसएचओ (थानाध्यक्ष) द्वारा न्यायालय में समर्पित नही किया गया। इसके बाद पुनः 04 जनवरी को केस डायरी व आपराधिक इतिहास की मांग के लिए स्मरपत्र रिकविज़िशन नम्बर 18/25 के माध्यम से भेजा गया. इसके बाद भी फारबिसगंज के एसएचओ (थानाध्यक्ष) केस से संबंधित कांड दैनिकी (केस डायरी) व आपराधिक इतिहास न्यायालय में समर्पित नही किया गया और न ही किसी तरह की सूचना या प्रतिवेदन न्यायालय को ही दिया गया।