दुष्कर्म से आहत किशोरी द्वारा आत्महत्या करने के मामले में दोषी को दस वर्ष की सजा

दुष्कर्म से आहत किशोरी द्वारा आत्महत्या करने के मामले में दोषी को दस वर्ष की सजा

जे टी न्यूज, सासाराम (रोहतास) 8 साल पूर्व अगरेर थाना क्षेत्र में 14 वर्षीया किशोरी से हुए दुष्कर्म एवं उक्त घटना से आहत होकर किशोरी के आत्महत्या से जुड़े एक मामले में गुरूवार को सजा के बिंदु पर सुनवाई करते हुए अपर सत्र न्यायाधीश छह सह विशेष न्यायाधीश पाक्सो अधिनियम के न्यायालय ने मामले में दोषी पाए अगरेर थाना क्षेत्र के सेमरा निवासी बिट्टू साह को 21 हजार रूपए अर्थदंड सहित दस साल कठोर कारावास की सजा सुनाई। मामले की प्राथमिकी 8 साल पूर्व पीड़िता की मां ने अगरेर थाना में थाना में दर्ज कराई थी। मामले में अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता विशेष लोक अभियोजक जनक राज किशोरी ने बताया कि उक्त घटना 8 साल पूर्व 2 जुलाई 2016 को अगरेर थाना क्षेत्र में घटी थी। जहां घटना तिथि को रात्रि 1:00 बजे उक्त अभियुक्त ने 14 वर्षीया किशोरी के घर में घुसकर उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया था। घटना से आहत होकर किशोरी ने घटना के तुरंत बाद आग लगाकर आत्महत्या कर ली थी। इस मामले में अभियोजन पक्ष की तरफ से कुल छह गवाहों की गवाही न्यायालय में दर्ज कराई गई थी। जिसके बाद कोर्ट ने अभियुक्त को भारतीय दंड विधान की धारा 305 एवं 448 में दोषी पाते हुए उक्त सजा सुनाई।

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