आवास सहायक को अनियमितता के आरोप में डीएम ने अनुबंध किया रद्द

जे टी न्यूज़, बेगूसराय : डीएम तुषार सिंगला द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) अंतर्गत बखरी प्रखंड के बहुआरा ग्राम पंचायत के आवास सहायक मंटुन महतों का अनियमितता बरतने एवं अवैध राशि की वसूली करने के आरोप में अनुबंध रद्द कर दिया गया। प्रधानमंत्री आवास योजना – ग्रामीण में अनियमितता बरतने एवं अवैध राशि की वसूली संबंधी परिवाद श्रीमति पिंकी देवी एवं अन्य द्वारा उप विकास आयुक्त, बेगूसराय को प्राप्त हुआ। उप विकास आयुक्त, बेगूसराय द्वारा उक्त परिवाद की जांच दो सदस्यी जांच दल से करायी गई। जांच दल द्वारा समर्पित जांच प्रतिवेदन में उल्लेखित किया गया कि बहुआरा ग्राम पंचायत के ग्रामीण आवास सहायक श्री मंटुन महतों द्वारा आवास लाभुकों के चयन में एवं किश्त की राशि विमुक्त करनें में घोर लापरवाही के साथ अनियमितता बरती गयी । संबंधित आवास सहायक द्वारा किश्त की राशि विमुक्त करनें में अवैध राशि की वसूली की गयी, जो सरकारी कार्य के विरूद्ध है। आवास सहायक मंटुन महतों के द्वारा अयोग्य लाभुक यथा श्रीमती पिंकी देवी पति-कमलेश्वरी महतों, श्रीमती रिंकी महतों पति -राजकुमार महतों, श्रीमती मंजू देवी पति-राम जपो महतों एवं श्री जवाहर महतों पिता-यमुना महतों को आवास का लाभ दिया गया। बिना आवास निर्माण किये ही लाभुक श्रीमती रामवती देवी पति-महेन्द्र महतों को द्वितीय किश्त की राशि विमुक्त कर दी गई। जाँच के क्रम में उपस्थित परिवादी श्रीमती पिंकी देवी पति-कमलेश्वरी महतों, श्री नारायण महतों (लाभुक संजू देवी) एवं प्रदीप कुमार पिता-श्री हरीलाल महतों से प्रथम किश्त एवं द्वितीय किश्त देने के एवज में ग्रामीण आवास सहायक द्वारा दस-दस हजार रूपये अवैध राशि ली गई। परिवादी के अलावा अन्य लाभुक यथा श्रीमती गीता देवी पति-संजय महतों एवं श्रीमती शिरोमणी देवी पति -विशाल तांती से भी प्रथम एवं द्वितीय किश्त देने के एवज में अवैध राशि की वसूली ग्रामीण आवास सहायक द्वारा किया गया है।
जिला पदाधिकारी के द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अंतर्गत राशि का दुरूपयोग करनें, अवैध राशि की वसूली करनें एवं प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के मार्गदर्शिका के विपरित कार्य करने के आरोप में मंटुन महतों ग्रामीण आवास सहायक का तत्काल प्रभाव से अनुबंध रद्द कर दिया गया साथ ही साथ श्री मंटुन महतों पर प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश प्रखंड विकास पदाधिकारी बखरी को दिया गया। इस कार्य में सही ढंग से अनुश्रवण नहीं किये जाने के कारण प्रखंड विकास पदाधिकारी, बखरी एवं पर्यवेक्षण में लापरवाही बरतने के लिए ग्रामीण आवास पर्यवेक्षक, बखरी से स्पष्टीकरण की मांग की गई है। साथ ही उपरोक्त अयोग्य लाभुक जिन्हें ग्रामीण आवास सहायक द्वारा आवास का लाभ दिया गया है, उनसे स्पष्टीकरण प्राप्त करतें हुए प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण की राशि की वसूली संबंधी अग्रेत्तर कार्रवाई करने का आदेश प्रखंड विकास पदाधिकारी बखरी को दिया गया।


