डीएम ने 15 वीं वित्त आयोग एवं षष्ठम् राज्य वित्त आयोग मद से जिला परिषद द्वारा संचालित योजना एवं लंबित उपयोगिता प्रमाण-पत्रों की समीक्षा, दिए निर्देश
डीएम ने 15 वीं वित्त आयोग एवं षष्ठम् राज्य वित्त आयोग मद से जिला परिषद द्वारा संचालित योजना एवं लंबित उपयोगिता प्रमाण-पत्रों की समीक्षा, दिए निर्देश

जे टी न्यूज सुपौल (शिव शंकर प्रसाद) : जिलाधिकारी सावन कुमार की अध्यक्षता में 15 वीं वित्त आयोग एवं षष्ठम् राज्य वित्त आयोग मद से जिला परिषद द्वारा संचालित योजना एवं लंबित उपयोगिता प्रमाण-पत्रों की समीक्षात्मक बैठक कार्यालय वेश्म् सुपौल में आयोजित की गई। उक्त बैठक में उप विकास आयुक्त, सुपौल, अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, सुपौल एवं जिला परिषद अभियंता एवं सभी कर्मियों जिला परिषद उपस्थित थे।
डीएम श्री कुमार ने सर्वप्रथम जिला परिषद स्तर पर संचालित योजना की समीक्षा की गई।समीक्षा के क्रम में मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, सुपौल एवं जिला अभियंता को निर्देश दिया कि क्रियान्वति योजनाओं पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जाय, तथा सभी संबंधित तकनीकी सहायक/कनीय अभियंता का वेतन / मानदेय भुगतान को अगले आदेश तक अवरूद्ध करते हुए जिला अभियंता से योजना कार्य ससमय पूर्ण नहीं कराने के लिए कारण-पृच्छा पुछने का निर्देश दिया।
निविदा से ली गई योजना जिसका समय पूर्ण होने के उपरांत भी अभितक योजना पूर्ण नहीं हुआ है। उक्त एजेंसी के विरूद्ध नियमानुसार एस.डी. की राशि एवं समय वृद्धि की राशि जप्त करने का निदेश दिया तथा जिस एजेंसी द्वारा एकरारनामा करने के वाबजूद योजना कार्य प्रारंभ नहीं किया गया है, उसका कार्यादेश रद्द करते हुए उस पर भी नियमानुसार कार्रवाई करने का निदेश मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी/जिला अभियंता, जिला परिषद को दिया गया।

अपर मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, सुपौल को निदेश दिया गया कि जिला परिषद क्षेत्रवार ली गई योजना/पूर्ण योजना का विस्तृत प्रतिवेदन राशि सहित वर्षवार के साथ अगली बैठक में भाग लेना सुनिश्चित करें।
उपयोगिता प्रमाण-पत्र की समीक्षा के क्रम में पाया गया कि जिला परिषद सुपौल में लंबित राशि को शीघ्र उपयोगिता प्रमाण-पत्र तैयार कर विभाग में जमा करने का मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी को निर्देश दिया। साथ ही अगली बैठक में मदवार जिला परिषद में प्राप्त आवंटन के विरूद्ध जमा की गई उपयोगिता प्रमाण-पत्र का प्रतिवेदन वर्षवार तैयार कर उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।


