*जिला कप्तान हरप्रीत कौर ने एक साथ सात कांडों का किया उद्भेदन, सोना सहित तीन गिरफ्तार। रमेश शंकर झा समस्तीपुर बिहार। सब पे नजर सबकी खबर, हम से जुड़ने या विज्ञापन के लिए- 8709017809, W:-9431406262, 9470616268 पर संपर्क करें।*

*राजद नेता रघुवर राय हत्या कांड, मुसरीघरारी में सोना लूट, 52 लाख एलआईसी लूट, रोसड़ा में 40 लाख l&t कंपनी की लूट, महुआ में होमगार्ड जवान की हत्या, मुजफ्फरपुर में एलआईसी 9.5 लाख की लूट सीतामढ़ी में सेवानिवृत्त आर्मी जवान की   2.70 लाख रुपए में हत्या, सहित कई मामले में फरार अपराधीओ की हुई गिरफ्तारी।*

रमेश शंकर झा
समस्तीपुर बिहार।

समस्तीपुर:- जिले के आरक्षी अधीक्षक हरप्रीत कौर ने आज अपने कार्यालय कक्ष में प्रेस को संबोधित करते हुए संध्या में कहां की समस्तीपुर और वैशाली  सीतामढ़ी जिले के होमगार्ड के हत्या कांड के अभियुक्त सहित समस्तीपुर जिले के राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता रघुवर राय की हत्या संदिग्ध हत्यारे सहित सोना लूट कांड, एलआईसी लूट कांड, रोसरा में एलएलटी कंपनी लूट कांड कई कांडों के खुलासा करते हुए एस पी हरप्रीत कौर ने कहा कि राहुल झा, छोटू उर्फ अजीत एवं कमलेश सिंह उर्फ कैलाश सिंह को गिरफ्तार किया गया है। जिस के बयान पर एवं निशानदेही पर छापा मारकर स्वर्ण आभूषण  लूटे गए कुल 38 पैकेट, लगभग 400 ग्राम सोना दो स्थानों से बरामद किया गया है। जबकि लूट कांड में प्रयोग एक पिस्तौल, एक देसी कट्टा, 11गोलियां, एलआईसी लूट कांड में एक देसी पिस्तौल अजीत उर्फ छोटू के पास से बरामद हुआ है, तथा एक देसी कट्टा राहुल झा के पास से,  होमगार्ड हत्याकांड में लूटा गया बैग, व होमगार्ड हत्याकांड में परियुक्त मोटरसाइकिल बरामद  कर लिया गया हैं। उन्होंने दावा किया कि जल्द ही शेष अपराधियों एवं लूटे गए सोना को भी बरामद कर लिया जाएगा। इस कांड को उद्भेदन करने में वैशाली पुलिस के महुआ अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी का सहयोग प्राप्त हुए हैं। इस मिशन में तमाम पुलिसकर्मी को पुरस्कृत किए जाएंगे। जिसके लिए आईजी और डीजीपी साहब से अनुरोध किया गया है। समस्तीपुर जिला एवं वैशाली पुलिस को वैशाली जिले के पुलिस अधीक्षक को अनुशंसा की गई है।

पुलिस अधीक्षक हरप्रीत कौर ने कहा गिरफ्तार अपराधियों की *अपराधिक इतिहास इस प्रकार है*:- छोटू उर्फ अजित राय पिता रामसागर राय ग्राम मोरवा थाना ताजपुर का ०१. महुआ थाना कांड संख्या 157/19 दिनांक 15 मार्च 19 धारा 394/302 भा०द० वि० 27 आर्म्स एक्ट इस घटना में दो होमगार्ड का लूट के दौरान हत्या कर दिया गया था। जिसमें छोटू, मोनू झा, सोनू सिंह और बिट्टू चौधरी शामिल था। ०२. मुसरीघरारी थाना कांड संख्या 37/19 दिनांक 16 मई 19 धारा 392 भा०द०वि० 27 आर्म्स एक्ट के तहत अमरजीत झा, मोनू झा, चंदन कुमार, बिट्टू चौधरी,  छोटू, नन्हे और भीम, इस कांड में छोटू  पूरे घटना का प्लान किया, और लाइनर के रूप में छोटू के द्वारा घटना का अंजाम करवाया। ०३. मुसरीघरारी थाना कांड संख्या 86/18 दिनांक 11 जुलाई 18 धारा 381/34 भा०द०वी०के अंतर्गत जेल भेजा गया। ०४. मुसरीघरारी थाना कांड संख्या 100/18 दिनांक 22 जुलाई 18 धारा 25(1-बी)ए/ 26/35 आर्म्स एक्ट के तहत जेल भेजा गया। ०५. सरायरंजन थाना कांड संख्या 183/17 दिनांक 9 सितंबर 17 धारा 30(ए)/38(i)(ii)/41(i)(ii) बिहार मध निषेध एवं उत्पाद अधिनियम के अंतर्गत गिरफ्तार कर जेल भेज गया था। ०६. वैशाली जिले के गरौल थाना कांड संख्या 42/19 दिनांक 16 फरवरी 19 धारा 392 गरौल एलआईसी से 9.50 लाख रुपए लूटे जाने के आरोप में छोटू, मोनू झा, सोनू सिंह, दीपक राय और राहुल झा ने संलिप्तता स्वीकार कीया है। ०७. सीतामढ़ी  जिले के मेहसौल ओपी कांड संख्या 81/19 दिनांक 1फरवरी19 को धारा 302/120(बी)/34 भा० द० वि० एवं 27 आर्म्स एक्ट के तहत सेवानिवृत्त आर्मी जवान की   2.70 लाख रुपए में हत्या करने के लिए सुपारी लिया था। छोटू,  राहुल झा, मोनू झा एवं सोनू सिंह ने अपने सम्मिलित स्वीकार किया है। वहीँ पत्रकारों के एक प्रश्न के जवाब में उन्होंने कहा कि इन गिरोहों को संरक्षण देने के बारे में अभी कुछ भी बताना जल्दी होगा।

आरक्षी अधीक्षक ने यह भी कहा कि इन गिरोह के द्वारा लूटे गए पैसे से झारखंड में फैक्ट्री लगाने की बात भी सामने आई है। और लूट के पैसे से इन अपराधियों ने कई जगह जमीन के रूप में संपत्ति अर्जित कीया है जिसकी भी जांच कराई जा रही है, और इन लोगों की संपत्ति  जप्त भी किए जाएंगे। जब पत्रकारों ने पूछा कि इतने वाले गिरोह को क्या राजनीतिक दलों का भी संरक्षण प्राप्त है तो इस प्रश्न के जवाब देते हुए कहा कि कुछ भी बोलना जल्दी बाजी होगा।

Related Articles

Back to top button