स्कूल मैनेजर को नाबालिग छात्रा से रेप के आरोप में फांसी की सजा साथ देने वाले टीचर को उम्रकैद

जेटी न्यूज़
पटना : पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश अवधेश कुमार ने सोमवार को दुष्कर्म के एक चर्चित मामले में अहम फैसला दिया। विशेष कोर्ट ने प्राइवेट स्कूल संचालक सह मालिक सह प्राचार्य राज सिंहानिया उर्फ अरविंद कुमार को फांसी की सजा सुनायी है। साथ ही एक लाख रुपये जुर्माने की सजा दी है।

इस आपराधिक घटना में उसके सहयोगी स्कूल शिक्षक अभिषेक कुमार को सश्रम आजीवन कारावास और पचास हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनायी गई है। यह आपराधिक घटना 19 नवंबर 2018 को महिला थाने में दर्ज हुआ था। राज सिंहानिया फुलवारीशरीफ के बिस्कुट फैक्ट्री के पास रहता है और मित्रमंडल कॉलोनी में न्यू पब्लिक स्कूल चलाता था। उसमें वह स्वंय प्राचार्य था। दोषी अभिषेक कुमार स्कूल में शिक्षक था।


इस मामले में सबसे महत्वपूर्ण साक्ष्य एफएसएल का है। पीएमसीएच में पीड़ित बच्ची का गर्भपात हुआ था। गर्भपात के अंश, पीड़िता और दोषी स्कूल संचालक अरिवंद कुमार के डीएनए की जांच हुई, जो पूरी तरह मिल गए थे। इस मामले में विशेष लोक अभियोजक सुरेश चन्द्र प्रसाद ने छह अभियोजन गवाह पेश किया जबकि अपने बचाव में आरोपितों ने चार गवाह पेश किये थे।

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