वाहन चलाने वालों के लिए लाइसेंस की मान्यता 30 सितंबर तक बढ़ी।

जे टी न्यूज़/बेतिया।

कोरोना महामारी को देखते हुए लोकडाउन के चलते, वाहन के निबंधन ,परमिट ,फिटनेस, ड्राइविंग लाइसेंस की मान्यता अब 30 सितंबर तक बढ़ा दी गई है, विभाग की ओर से जारी आदेश के आलोक में ,कहा गया है कि मोटरयान अधिनियम 1988 एवं केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के तहत कागजातों की वैधता रहेगी ,फरवरी से लेकर जून माह तक इनका कागजातों की वैधता समाप्त होने के बावजूद 30 सितंबर तक इनको वैध माना जाएगा, कोविड-19 संक्रमण को लेकर लगे लॉकडाउन को लेकर वाहनों के निबंधन, परमिट, फिटनेस, ड्राइविंग लाइसेंस का विस्तार नहीं किया जा सका है, ऐसे में इन कागजातों को निर्धारित समय सीमा तक वैध माना जाएगा।

विभाग की ओर से जारी इस निर्देश को लेकर वाहनों का समय सीमा विस्तार नहीं कराने वाले वाहन मालिकों व चालकों को राहत मिली है,साथ ही परिवहन विभाग व पुलिस कागजातों को समय सीमा समाप्त होने के बाद ना ही वाहनों को जप्त कर सकती है ना ही जुर्माना वसूल किया जा सकता है, नए नियम और समय सीमा की बढ़ोतरी हो जाने से वाहन चालकों ने राहत की सांस ली है,इनके लिए एक खुशखबरी है।

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