डॉ प्रमोद को स्वास्थ्य केंद्र खानपुर प्रभारी बनाने एवं वेतन एकमुश्त करने का आदेश: पटना उच्च न्यायालय.

डॉ प्रमोद को स्वास्थ्य केंद्र खानपुर प्रभारी बनाने एवं वेतन एकमुश्त करने का आदेश: पटना उच्च न्यायालय.

 

 

जे टी न्यूज़
पटना:: पटना उच्च न्यायालय पटना के माननीय न्यायाधीश P. B. Bajanthri ने बिहार सरकार समेत पांच अधिकारियों को निर्देश दिया है कि डॉ प्रमोद कुमार को यथास्थिति बनाए रखें साथ ही उनका वेतन वेतन का एरियर एकमुश्त भुगतान करने का निर्देश दिया है अगर भुगतान समय पर नहीं किए जाने पर सिविल सिविल सर्जन कम चीफ मेडिकल ऑफिसर समस्तीपुर को या निर्देश दिया गया है कि अपने पॉकेट से 6% इंटरेस्ट के साथ भुगतान करने का आदेश दिये है.

Related Articles

Back to top button