उद्यमी योजना के तहत लाभुकों के भौतिक सत्यापन का प्रखंड के पदाधिकारियों को डीएम ने दिए निर्देश

उद्यमी योजना के तहत लाभुकों के भौतिक सत्यापन का प्रखंड के पदाधिकारियों को डीएम ने दिए निर्देश
जे टी न्यूज


सासाराम (रोहतास) राज्य सरकार द्वारा मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति, जनजाति उद्यमी योजना,
मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री युवा एवं महिला उद्यमी योजना के तहत पात्र लाभुकों को 10 लाख रूपये का ऋण दिया जाता है। जिसमें 50 प्रतिशत
अनुदान प्रदान की जाती है। विभाग स्तर से तीन किस्तों में लाभार्थियों के खाते में ऋण प्रदान किया जाता है। योजना के सफल कार्यान्वयन हेतु अपर मुख्य सचिव, उद्योग विभाग बिहार से लाभान्वितों का भौतिक सत्यापन कराने के संबंध में निर्देश प्राप्त है। इसी संबंध में जिला पदाधिकारी रोहतास द्वारा शुक्रवार
को रोहतास जिलान्तर्गत सभी प्रखण्डों में 86 द्वितीय किस्त एवं 140 तृतीय किस्त प्राप्त कर चुके लाभुकों के उद्यमों का स्थलीय निरीक्षण हेतु सभी प्रखण्ड विकास
पदाधिकारी, अंचलाधिकारी, प्रखण्डों के वरीय प्रभारी पदाधिकारी को निर्देशित किया गया है। साथ ही निरीक्षण प्रतिवेदन को विहित प्रपत्र में जिला गोपनीय शाखा में अपराह्न 05:00 बजे तक उपलब्ध कराने हेतु निर्देशित किया गया है। प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर अग्रेतर कार्रवाई की जाएगी।

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