दलित अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत पीड़ितों को ससमय राहत पहुंचाना प्राथमिकता -डीएम
दलित अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत पीड़ितों को ससमय राहत पहुंचाना प्राथमिकता -डीएम
वितीय वर्ष 2023-24 में अब तक 145 लाभुकों को राहत मुआवजा अनुदान/पेंशन लाभ प्रदान किया गया
प्रो अरुण कुमार/जेटी न्यूज
मधुबनी।जिलाधिकारी अरविन्द कुमार वर्मा की अध्यक्षता में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के अंतर्गत गठित जिला स्तरीय सतर्कता एवं अनुश्रवण समिति की बैठक समाहरणालय स्थित सभाकक्ष में आयोजित हुई। बैठक में अनुसूचित जाति/जनजाति के अत्याचार के मामले में राहत राशि एवं अन्य देय सुविधा उपलब्ध कराने की विस्तृत समीक्षा की गई। जिलाधिकारी ने लंबित मामलों को ससमय निष्पादन करने का निर्देश दिया। बैठक में उपस्थित सदस्यों द्वारा प्राप्त सुझाव के आलोक में जिलाधिकारी द्वारा जिला कल्याण पदाधिकारी एवं अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। उन्होंने कहा कि सभी पीड़ितों को सरकारी दिशनिर्देशों में वर्णित प्रावधानों के तहत देय राहत राशि का हरहाल में ससमय भुगतान कर दिया जाए।
जिलाधिकारी ने कहा कि जिला प्रशासन, अनुसूचित जाति/जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत पीड़ित लाभुकों को ससमय राहत उपलब्ध कराने को लेकर पूरी तरह से प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि वितीय वर्ष 2023-24 में अब तक 145 लाभुकों को राहत मुआवजा अनुदान/पेंशन लाभ प्रदान किया गया है।उन्होंने कहा कि भूमि की उपलब्धता न रहने के कारण जिले के महादलित टोलों में किए जाने वाले निर्माण कार्य प्रभावित हो रहे हैं। ऐसे में उन्होंने उपस्थित सदस्यों से कहा कि इस प्रकार की भूमि की जानकारी स्थानीय अंचल कार्यालय को उपलब्ध कराने में सहयोग प्रदान करें। ताकि, उन्हें चिन्हित कर निर्माण कार्य शुरू कराया जा सके।
जिलाधिकारी ने उपस्थित अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि बैठक में हुई चर्चा के सभी बिंदुओं पर ससमय अनुपालन सुनिश्चित करें।
उक्त बैठक में डीडीसी विशाल राज,जिला कल्याण पदाधिकारी,डीपीआरओ परिमल कुमार,अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी मुख्यालय,प्रभाकर तिवारी ,समिति के सदस्य रिसन मल्लिक,राम बाबू राम, बुद्ध प्रकाश आदि उपस्थित थे। ————————— ———————————————————————– ..*
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