लाॅक डाउन की सीमा अवधि से समय तक दुकान खोलने पर मुफस्सिल थाने में दो दुकानदार पर हुई प्राथमिकी दर्ज

जेटी न्यूज संवाददाता आशुतोष कुमार बरनवा

बेतिया। पश्चिम चम्पारण के बेतिया जिला में कोरोना वायरस के मद्देनजर केन्द्र सरकार द्वारा सम्पूर्ण देश में लागू लाॅक डाउन को प्रभावी तरीके से पुलिस द्वारा लागू कराया जा रहा है। पुलिस पूरी सजगता के साथ लाॅक डाउन को पालन कराने का प्रयास जिला में कर रही है। जिलाधिकारी कुंदन कुमार के द्वारा लाॅक डाउन में खाद्य दुकानों के लिए प्रातः 6 बजे से संध्या 6 बजे तक दुकान खोलकर जनता को खाद्य आपूर्ति करने का निर्देश जारी किया है। साथ ही साथ पूरे जिले में धारा 144 लागू है। समय सीमा के पश्चात किसी भी दुकानदार को दूकान नहीं खोलना है।
बेतिया के मुफस्सिल थानाध्यक्ष अशोक कुमार द्वारा लगातार अपने क्षेत्र में लाॅक डाउन को प्रभावी बनाए रखने के लिए गश्ती की जा रही है। इसी गश्ती के दरम्यान दिनांक 2 अप्रैल को भगवती नगर, जीप स्टैंड के पास स्थित लक्ष्मी जेनरल के संचालक मनीष कुमार पे. स्व. बुद्ध प्रसाद सा. लालगढ़ थाना मुफस्सिल एवं 4 अप्रैल को बारी टोला स्थित किराना दुकान के संचालक मो. एकबातुर रहमान पे. मोस्ताक अहमद सा. बारी टोला थाना मुफस्सिल पर धारा 188/269/270/271 भादवि के अंतर्गत प्राथमिकी संख्या 194/20 और 197/20 दर्ज की गई है।
थानाध्यक्ष अशोक कुमार ने बताया कि दोनों दुकानदारों की प्राथमिकी की पर्यवेक्षण टिप्पणी से प्राप्त दिशा निर्देश के पश्चात गिरफ्तारी की जाएगी। किसी भी व्यक्ति को लाॅक डाउन को तोड़ने का हक नहीं है और यह संक्रमण रोकने व जनता को सुरक्षित रखने के लिए किया जा रहा है। इसलिए जनता हमारा सहयोग करें और कानूनी कार्यवाही से बचें।

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