विद्यालय प्रबंधक को जिलाधिकारी का आदेश ना मानना पड़ा महँगा,9431406262
दर्ज हुआ मुकदमा
जेटीन्यूज़
समस्तीपुर:समस्तीपुर के जिला पदाधिकारी के आदेश के आलोक में गुरुकुल सीनियर सैकंडरी स्कूल को आइसोलेशन केंद्र के रूप में चिन्हित किया गया था।
परन्तु विद्यालय प्रबंधक द्वारा उक्त आदेश का अनुपालन नहीं किया गया।
जैसे ही यह मामला जिलाधिकारी के पास पहुचा, तुरंत उन्होंने कारवाई की। जिलाधिकारी का स्पस्ट कहना था कि
विद्यालय प्रबंधक का यह कृत्य आपदा अधिनियम 2005 एवं epidemic diseases act 1897 के प्रतिकूल है।
अतः उनके विरूद्ध आपदा अधिनियम एवं epidemic diseases act 1897 के सुसंगत धाराओं के अंतर्गत प्राथमिकी दर्ज कराया गया। इस फैसले से स्कूल प्रबंधन में हड़कंप मच गया है । हालांकि खबर लिखे जाने तक किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है । बरहाल यह बात जिले में चर्चा का विषय बन गया है ।