रात्रिकालीन कर्फ्यू लागू, दुकानें बंद, सड़कों पर पसरा सन्नाटा

अयोध्या नाइट कर्फ्यू के बाद शहर का हृदय स्थल माने जाने वाले चौक घंटाघर बाजार में पसरा सन्नाटा
अयोध्या नाइट कर्फ्यू के बाद शहर का हृदय स्थल माने जाने वाले चौक घंटाघर बाजार में पसरा सन्नाटा

अयोध्याः त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में मतदान के बाद प्रशासन ने शुक्रवार को कोविड-19 से बचाव की कार्रवाई शुरू कर दी है। जिला मजिस्ट्रेट अनुज कुमार झा ने आदेश जारी कर तत्काल प्रभाव से रात्रि आठ से सुबह सात बजे तक के लिए कर्फ्यू लागू कर दिया है। आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोगों का परिचयपत्र ही पास के रूप में मान्य होगा। यात्रियों के लिए उनकी यात्रा का टिकट पास के रूप में मान्य होगा।

इस दौरान आवश्यक सेवाओं से जुड़े लोगों को छूट रहेगी। होटल रेस्टोरेंट से होम डिलीवरी की सुविधा होगी। बैठकर खाने पर रोक रहेगी। शादी विवाह अन्य मांगलिक कार्यक्रम कोविड-19 गाइड लाइंस के तहत आयोजित किए जा सकेंगे। अयोध्या में बाहरी श्रद्धालुओं को 48 घंटे की अवधि की निगेटिव रिपोर्ट साथ रखना अनिवार्य होगा।

अयोध्या नाइट कर्फ्यू के कारण बाजार में दुकानें बंद करवाते सिटी मजिस्ट्रेट सत्य प्रकाश सिंह, सीओ ?
अयोध्या नाइट कर्फ्यू के कारण बाजार में दुकानें बंद करवाते सिटी मजिस्ट्रेट सत्य प्रकाश सिंह, सीओ ?

उधर प्रदेश सरकार से जारी आदेश में कहा गया है कि रविवार को पूर्ण बंदी की व्यवस्था रहेगी। कर्फ्यू के पहले दिन शुक्रवार को रात 8 बजते ही दुकानदारों ने कारोबार समेट लिया। सड़कों पर निकले लोग भी घरों की ओर प्रस्थान कर गए। सड़कों पर हूटर बजाती पुलिस की गाड़ियां दिख रही थीं। पुलिस लोगों से घरों में जाने की अपील कर रही थी।

जिला मजिस्ट्रेट से जारी आदेश में कहा गया है कि शुक्रवार से अग्रिम आदेश तक प्रतिदिन रात्रि आठ बजे से सुबह सात बजे तक जनपद अयोध्या की सीमा में रात्रिकालीन आवागमन व संव्यवहार तत्काल प्रभाव से प्रतिबंधित कर दिया गया है। परिस्थितियों के आधार पर इस आदेश में पुर्नविचार/संशोधन हो सकता है।

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कहा है कि सभी आवश्यक सेवाएं स्वास्थ्य एवं चिकित्सकीय सेवाएं, दवाएं, सब्जी, फल, दूध, रसोई गैस, सीएनजी इत्यादि की आपूर्ति पूर्व की भांति चलती रहेगी। इन सेवाओं में कार्यरत व्यक्तियों, कोरोना वॉरियर, स्वच्छताकर्मी व डोर स्टेप डिलीवरी से जुड़े व्यक्तियों के ड्यूटी संबंधी आवागमन पर प्रतिबंध नहीं होगा।

उनका परिचय पत्र पास की भांति मान्य होगा। रोगियों/गर्भवती महिलाओं आदि चिकित्सा सुविधा प्राप्त करने के लिए इस प्रतिबंध से मुक्त होंगे। कहा गया है कि रेलवे स्टेशन व बस स्टैंड पर आने-जाने वाले यात्रियों के आवागमन पर प्रतिबंध नहीं होगा। रेल/बस का टिकट यात्रा दिनांक को पास की भांति मान्य होगा। यात्रियों के लिए टिकट अनिवार्य रूप से रखना होगा।

प्रवर्तन/चेकिंग टीम से मांगे जाने पर दिखाना होगा। सभी प्रकार के मालवाहक वाहनों के आवागमन में कोई प्रतिबंध नहीं रहेगा। राष्ट्रीय एवं राजमार्गों पर परिवहन जारी रहेगा। पेट्रोल पंप एवं गैस गोदाम पूर्ववत खुले रहेंगे इन पर यह प्रतिबंध लागू नहीं होगा। कहा गया है कि सफाई एवं स्वच्छता सेनेटाइजेशन/कर्मचारी ड्यूटी से संबंधित व्यक्ति आवागमन के लिए इन प्रतिबंधों से मुक्त रहेंगे।

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इनका परिचय पत्र पास की भांति मान्य होगा। वृहद निर्माण कार्य एक्सप्रेस-वे बड़े पुल एवं सड़कें, लोक निर्माण विभाग के निर्माण कार्य सरकारी भवन तथा निजी प्रोजेक्ट जारी रहेंगे। मंडी से होने वाला थोक व्यापार अपने निर्धारित समय अथवा मंडी परिषद से नियत समय के अनुसार संचालित होता रहेगा। थोक फल/सब्जी खरीद, बिक्री संबंधी आवागमन प्रतिबंधों से मुक्त होगा।
सरकारी अथवा गैर-सरकारी मीडिया एवं न्यूज रिपोर्टिंग संस्थान और संबंधित कार्यालय के रात्रिकालीन कर्मी अपने कार्यों के लिए प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। इनका परिचय पत्र पास की भांति मान्य होगा। अन्य आवश्यक सेवाओं, सुरक्षा सेवाओं सिक्योरिटी गार्ड, एटीएम, टेलीकॉम मेंटेनेंस, इलेक्ट्रिशियन, प्लंबर, एसी रिपेयर इत्यादि आपातकालीन सर्विस वकर्स के लिए कारण बताने पर जाने दिए जाएंगे।

जारी आदेश में कहा गया है कि औद्योगिक कारखाने, कोविड-19 प्रोटोकॉल का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए चलते रहेंगे। इनके कर्मियों को नाइट ड्यूटी के लिए परिचय पत्र दिखाने पर आवागमन की अनुमति दी जाएगी। कोई भी व्यक्ति अनावश्यक रूप से अपने घर से बाहर नहीं निकलेगा। मास्क पहनना अनिवार्य होगा। दो गज की सोशल डिस्टेसिंग का अनुपालन करना होगा।

वाहन में अनुमन्य क्षमता से अधिक सवारी/ग्राहक/पारिवारिक अन्य सदस्य का बैठना प्रतिबंधित रहेगा। भोजनालय/ढाबा/रेस्टोरेंट/कैफे/होटल आदि में बैठकर खाना पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। इस तरह के समस्त संस्थान होम डिलीवरी करेेंगे। शादी विवाह व अन्य मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन कोविड 19 के दृष्टिगत निर्धारित प्रोटोकाल, प्रदेश सरकार और भारत सरकार से निर्धारित गाइड लाइन के अनुरूप ही किया जाएगा।

अयोध्या धाम में अन्य जनपद/बाहर से आने वाले श्रद्धालुओं और दर्शनार्थियों को 48 घंटे के अवधि की आरटीपीसीआर कोविड-19 की निगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य होगी। अन्यथा की स्थिति में बिना एंटीजन टेस्ट कराए उनका प्रवेश अयोध्या धाम में वर्जित रहेगा। कहा गया है कि आदेश का उल्लंघन आपदा प्रबंधन अधिनियम की धाराओं और भारतीय दंड संहिता की धारा-188 के तहत दंडनीय होगा।

(सौजन्यः अमर उजाला)

संपादिकृतः ठाकुर वरूण कुमार 

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