डीएम अमित कुमार एवं एसपी डॉ0 सत्य प्रकाश ने कोविड-19 के गाइडलाइन के पालन के लिए चलाया संयुक्त अभियान
मधुबनी।
कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रकोप को नियंत्रित करने के लिए राज्य सरकार के गृह विभाग ने नया गाइडलाइन जारी किया है। इस गाइडलाइन के मुताबिक अब 15 मई तक प्रतिदिन सभी दुकानों को हरहाल में शाम चार बजे तक बंद करना है। शाम चार बजे के बाद दुकानों से सामान की खरीद-बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। इस संबंध में गृह विभाग के आदेश के आलोक में जिला पदाधिकारी ने भी आदेश और निषेधाज्ञा जारी कर दिया है। उक्त आदेश 29 अप्रैल से लागू किया गया है। जिला पदाधिकारी ने गत दिनों दुकानों को तीन श्रेणियों में बांटकर कुछ दुकानों को प्रतिदिन खोलने तथा कुछ दुकानों को अल्टरनेट डे पर खोलने का आदेश जारी किया था। इस आदेश को भी 15 मई तक प्रभावी बनाया गया है। निर्धारित दिवस को ही संबंधित दुकानें शाम चार बजे तक ही खोलने का आदेश दिया गया है।कोरोना संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए 29 अप्रैल से प्रभावी किए गए नए गाइडलाइन का अनुपालन कराने एवं स्थिति का जायजा लेने के लिए गुरुवार को जिला पदाधिकारी अमित कुमार एवं पुलिस अधीक्षक डॉ. सत्य प्रकाश प्रशासनिक एवं पुलिस पदाधिकारियों, पुलिस बल के काफिले के साथ सड़क पर उतरे। जिला पदाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक मधुबनी शहर में घूमघूमकर कोरोना संबंधी नई गाइडलाइन का सख्ती से अनुपालन हो रहा है या नहीं इसका जायजा लिया। डीएम एवं एसपी के साथ काफिले में सदर एसडीओ अभिषेक रंजन, सदर एसडीपीओ कामिनी बाला, पुलिस इंस्पेक्टर सह थानाध्यक्ष अमित कुमार सहित अन्य प्रशासनिक पदाधिकारी एवं पुलिस बल शामिल थे। डीएम एवं एसपी ने दुकानदारों को सख्त हिदायत दिया कि प्रतिदिन हरहाल में शाम चार बजे तक दुकान बंद कर देनी है। इस आदेश का उल्लंघन करने में विधि सम्मत सख्त कार्रवाई की जाएगी। दुकानों में कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए मास्क, सेनिटाइजर का उपयोग दुकानदारों एवं ग्राहकों को करना है।
Edited By :- savita maurya