प्रशासनिक निर्देशों के अनुपालन का जायजा लेने एसडीओ ने विभिन्न क्षेत्रों का किया दौरा
संवाददाता प्रिया सिंह
बाढ़:-अनुमंडलाधिकारी सुमित कुमार ने अन्य पदाधिकारी एवं पुलिस प्रशासन के साथ अनुमंडल के तमाम इलाकों का दौरा किया। उन्होंने इस दौरान आम जनता को हिदायत दी है कि कोई भी व्यक्ति, दुकानदार कोविड-19 के नियमों का उल्लंघन करते पाए जाते हैं तो उसके विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51-60 तथा भा.द.वि. की धारा 188 के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है। उन्होंने आगे जनता को चेतावनी देते हुए बताया कि शादी विवाह के आयोजकों से यह कहना है कि वे विवाह आदि समारोह आयोजन करने से पहले संबंधित थाना से लिखित अनुमति लेने के बाद ही कार्यक्रम को संपन्न करें। उन्होंने कहा कि कई लोग ऐसे देखे जा रहे हैं जो बिना प्रशासन की अनुमति के विवाह समारोह का आयोजन कर रहे हैं और ऐसे में यदि समारोह में शामिल होने वाले किसी व्यक्ति को कोरोना संक्रमित होकर यदि उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसके खिलाफ आईपीसी की धारा 302 के तहत भी मुकदमा चल सकता है। राज्य सरकार द्वारा निर्धारित की गयी संख्या से अधिक संख्या यदि विवाह समारोह में पाए जाते हैं तो आयोजकों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है। इस मौके पर उन्होंने यह भी बताया कि लोग जिला प्रशासन के द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार ही चलें। ठेले और खोमचे वालों को एक जगह पर रहकर सामान बेचने से प्रतिबंधित कर दिया गया है। ऐसे लोग घूम-घूमकर सब्जी इत्यादि की बिक्री कर सकते है।
Edited By :- savita maurya