मधुबनी:- जन वितरण प्रणाली की दुकानों को 30 जून तक प्रातः 07ः00 बजे से 04ः00 बजे अप0 तक खुला रखकर खाद्यान्न वितरण करने हेतु जिलाधिकारी ने दिये निदेश।

मधुबनी, बिहार

प्रधान मंत्री गरीब कल्याण योजनान्तर्गत मधुबनी जिला को प्राप्त खाद्यान्न(चावल) का आवंटन सभी प्रखंडों को उपलब्ध करा दिया गया है। इस योजना को सफलतापूर्वक पारदर्शी तरीके से लागू करने हेतु जिलाधिकारी, डाॅ निलेश रामचन्द्र देवरे, भा0प्र0से0 द्वारा सभी अनुमंडल पदाधिकारी/जोनल पदाधिकारी एवं प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारियों को आवश्यक निदेश दिये गये है।
जिसमें सभी संबंधित पदाधिकारियों को भारत सरकार द्वारा दिये जाने वाले मुफ्त खाद्यान्न वितरा के संबंध में सभी लोगों तक सूचना पहुंच सके इसलिए व्यापक प्रचार-प्रसार कराने का निदेश दिया गया है। साथ ही जन वितरण प्रणाली की दुकान को विशेष परिस्थिति में दिनांक 30 जून तक प्रत्येक दिन प्रातः 07ः00 बजे से अपराह्न 04ः00 बजे तक खुला रखकर सभी अनुमंडल पदाधिकारियों को खाद्यान्न का वितरण सुनिश्चित कराने का निदेश दिया गया है। 07ः00 बजे प्रातः से 10ः00 बजे पूर्वाहन तक सभी श्रेणी के ओल्ड एज ग्रुप के राशन कार्डधारी, 10ः00 बजे पूर्वा0 से 02ः00 बजे अप0 तक सभी श्रेणी के राशन कार्डधारी तथा 02ः00 बजे पूर्वा0 से 04ः00 बजे अप0 तक सभी श्रेणी के महिला राशन कार्डधारियों को खाद्यान्न वितरण करने का निदेश दिया गया है।


खाद्यान्न वितरण को सफलतापूर्वक अनुश्रवण हेतु प्रत्येक प्रखंड को 3/4 जोन में बांटा गया है। जोनल पदाधिकारी आवंटित जोन के पंचायतों में सभी लाभुकों को सरकार द्वारा दिये जा रहे खाद्यान्न उन्हें उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे। जोनल पदाधिकारी यह भी सुनिश्चित करेंगे कि किसी भी जन वितरण प्रणाली विक्रेता द्वारा किसी भी राशन कार्डधारी को उन्हें अनुमान्य खाद्यान्न की मात्रा से कम नहीं दिया जाय और न ही निर्धारित दर से अधिक कीमत लिया जाय। यदि इसमें किसी प्रकार की शिकायत प्राप्त होता है, तो इसकी सूचना तत्काल संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी को देना सुनिश्चित करेंगे एवं अनुमंडल पदाधिकारी जोनल पदाधिकारी से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में वैसे जन वितरण प्रणाली विक्रेता के विरूद्ध अविलंब भा0द0वि0 की धारा-188, बिहार महामारी रोग, कोविड-19, नियमावली-2020 एवं आपदा अधिनियम, 2005 के तहत समुचित कार्रवाई करना सुनिश्चित करेंगे तथा प्रतिवेदन जिलाधिकारी को भी उपलब्ध करायेंगे।
जिलाधिकारी द्वारा सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी/अंचल अधिकारी/बाल विकास परियोजना पदाधिकारी/प्रतिनियुक्त पर्यवेक्षकीय पदाधिकारी एवं प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को किसी भी जन वितरण प्रणाली विक्रेता द्वारा किसी भी राशन कार्डधारी को उन्हें अनुमान्य खाद्यान्न की मात्रा से कम नहीं दिया जाय और न ही निर्धारित दर से अधिक कीमत लिया जाये, इसे सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया है।
सभी संबंधित पदाधिकारी अनुमंडल स्तर/प्रखंड स्तर/पंचायत स्तर एवं वार्ड स्तर पर गठित सतर्कता समिति की देख-रेख में खाद्यान्न का वितरण करना सुनिष्चित करेंगे। किसी भी विषम परिस्थिति में लाभुकों से खाद्यान्न वितरण के संबंध में किसी भी तरह की शिकायत प्राप्त होती है, तो इसमें पूर्ण जबावदेही अनुमंडल पदाधिकारी/संबंधित जोन के पदाधिकारी एवं प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी की होगी। किसी भी परिस्थिति में शिकायत पाये जाने पर उनके विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जायेगी।


सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी/आपूर्ति निरीक्षक यह सुनिश्चित करेंगे कि निर्धारित समय में उल्लेखित राशन कार्डधारियों को खाद्यान्न का वितरण कोरोना वायरस के संक्रमण से रोकथाम के लिए आवश्यक सामाजिक दूरी के साथ प्रोपर हाईजिन एवं सेनेटाईजेशन को बनाये रखते हुए किया जाये। सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी अपने संबंधित क्षेत्र के सभी जन वितरण प्रणाली विक्रेता को सोशल डिस्टेंसिंग को बनाये रखते हुए टोकन के नमूना के अनुसार उपस्थित राशन कार्डधारियों को टोकन दिया जाय तथा टोकन के नमूना के अनुसार ही खाद्यान्न का वितरण किया जाये, इसे सुनिश्चित करने का निदेश दिया गया है। सभी संबंधित पदाधिकारियों को कोरोना वायरस के फैलने हेतु विभाग द्वारा दिये गये सुरक्षात्मक उपाय अपनाने के संबंध में निर्गत निदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा गया है।
सघन पर्यवेक्षण एवं अनुश्रवण हेतु सभी अनुमंडल पदाधिकारी अपने क्षेत्रान्तर्गत तथा सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी अपने संबंधित प्रखंडों के नोडल पदाधिकारी के रूप में कार्य करेंगे तथा सभी जन वितरण प्रणाली विक्रेता से इस संबंध में निर्गत सरकार के दिशा-निदेश का अनुपालन कराना सुनिश्चित करेंगे तथा अनियमितता पाये जाने पर अविलंब विधि सम्मत कार्रवाई करना भी सुनिश्चित करेंगे।

सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी को अपने प्रखंड के जोन पदाधिकारी को पंचायतवार जन वितरण प्रणाली आपूर्ति विक्रेता की सूची अविलंब उन्हें उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया है। आदेश के अनुपालन में किसी भी प्रकार की लापरवाही/शिथिलता को काफी गंभीरता से लिया जायेगा एवं वैसे पदाधिकारी एवं जन वितरण प्रणाली विक्रेता के विरूद्ध कठोर कार्रवाई अनुशासनिक कार्रवाई की जायेगी।

BY:- ASHISH ANAND (WEBSITE EDITOR)

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