किसान नरसंहार के दोषी मंत्री पुत्र के बेल के खिलाफ पप्पू यादव जायेंगे सुप्रीम कोर्ट

किसान नरसंहार के दोषी मंत्री पुत्र के बेल के खिलाफ पप्पू यादव जायेंगे सुप्रीम कोर्ट
एक संविधान दो विधान क्यों, जब हत्यारे को बेल और सेवा करने वाले को जेल-पप्पू यादव


जे टी न्यूज़
पटना : जन अधिकार पार्टी के प्रमुख और पूर्व सांसद पप्पू यादव ने लखीमपुर किसान नरसंहार मामले के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा को इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच से जमानत पर रोष जाहिर किया और कहा कि देश में एक संविधान दो विधान क्यों? हम इस बेल के खिलाफ जनहित में सुप्रीम कोर्ट जायेंगे. उन्होंने कहा कि हम कोर्ट का सम्मान करते हैं. जब सुप्रीम कोर्ट की मोनिटरिंग में इस मामले में जाँच बिठाई गयी और उसमें केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी का बेटा आशीष मिश्रा दोषी पाया गया, उसको हाई कोर्ट से बेल मिल जाना आश्चर्य है. जबकि भयंकर महामारी में आम लोगों को दवाई ऑक्सीजन पहुँचाने की वजह से एक बेल टूटने के मामूली मामले में 5 महीने जेल में सड़ने के लिए मजबूर कर दिया जाता है. इससे क्या समझा जाये।

पप्पू यादव ने कहा कि हाई कोर्ट से उस हत्यारे को बेल मिल जाता है, जिसने कह कर आम किसानों को गाड़ी से कुचल कर मार दिया. यह लोकतंत्र का क्रूरतम मजाक है. कोर्ट स्वतंत्र हैं, उसके निर्णय पर सवाल नहीं उठा रहा, लेकिन क्या यह सही है, जब लोकतंत्र के महापर्व के बीच सर्वोच्च न्यायालय के संज्ञान वाले मामले में जाँच कमेटी द्वारा दोषी साबित करने के बाद किस कानून और धारा से बेल दिया गया.

अगर दोष साबित होने के बाद रसूखदार के बेटे को बेल मिल जाती है, तो आम आदमी को बेल क्यों नहीं. ये सवाल एक आम आदमी का है. इसका विरोध करना चाहिए. अगर जरूरत पड़ी तो इस बेल के खिलाफ हम सुप्रीम कोर्ट जायेंगे।

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