तीन शराब तस्कर को सजा

तीन शराब तस्कर को सजा.

एन के सिंह नवीन

समस्तीपुर::- समस्तीपुर जिले के द्वितीय अपर सञ न्यायधीश सह विशेष न्यायाधीश मध निषेध उत्पाद अधिनियम सत्य भूषण आर्य ने शराब तस्करी से संबंधित मामले में तीन आरोपियों को सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. हे स्पीडी ट्रायल के तहत उन्होंने इस मामले की सुनवाई पूरी की. समस्तीपुर जिले के बंगरा थाना क्षेत्र के सिरसिया निवासी इंद्रजीत कुमार उर्फ बिट्टू तथा ताजपुर थाना क्षेत्र के चकसिकंदर निवासी लालबाबू साह को सात -सात साल की सश्रम कारावास के साथ ही डेढ़ डेढ़ लाख रुपए आर्थिक दंड की सजा दी है.

आर्थिक दंड की राशि नहीं देने पर दोनों को एक 1 साल की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. शराब तस्करी के ही दूसरे मामले में जिले के विद्यापति नगर थाना क्षेत्र के गढसिसई ग्राम निवासी सुरेश केवट को सश्रम कारावास और ₹100000 अर्थदंड की सजा सुनाई गई है. राशि नहीं देने पर छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. अभियोजन पक्ष की ओर से अधिवक्ता कृष्ण मुरारी प्रसाद एवं बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता ठाकुर विक्रम सिंह और शुञधन पासवान ने वहस की.

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