ड्यूटी पर तैनात चौकीदार से उठक-बैठक कराने वाले जिला कृषि पदाधिकारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज।

झंझट टाइम्स ने इस खबर को प्रमुखता से लिखा था …

जिला कृषि पदाधिकारी मनोज कुमार ने दिखाई थी गुंडागर्दी

बुजुर्ग चौकीदार को ड्यूटी करते हुए किया था जलील

इस मामले में कथित दरोगा को पदाधिकारी का साथ देने में किया जा चुका है निलंबित

पूरा मामला बिहार के अररिया जिले का

संजीव मिश्रा

भागलपुर/पूर्णिया/अररिया

ज्ञात हो कि कुछ दिन पूर्व बिहार के अररिया जिले में ड्यूटी पर तैनात चौकीदार पर जिला कॄषि पदाधिकारी मनोज कुमार ने अपने पावर का दुरूपयोग कर गुंडागर्दी दिखाया था ।
ड्यूटी पर तैनात चौकीदार को सरेआम बेइज्जत करने का मामला सामने आया था । इसका सोशल मीडया पर काफी वीडियो वायरल भी हुआ था । जिसमें चोकीदार को उठक बैठक , पैर पकड़कर माफी ,हाथ जोड़कर खड़े रखा गया था । इस खबर को झंझट टाइम्स ने काफी प्रमुखता से लिखा था जिसमे आखिर चोकीदार को इंसाफ मिलता दिख रहा है।
इस कांड में आखिरकार पुलिस ने जिला कृषि पदाधिकारी (डीएओ) और कृषि समन्वयक के खिलाफ एफआईआर दर्ज किया। बैरगाछी ओपी अध्यक्ष हरेन्द्र कुमार के लिखित बयान पर देर रात एफआईआर दर्ज की गई।

एफआईआर के मुताबिक, डयूटी पर तैनात चौकीदार गणेश लाल ततमा अन्य पुलिस बल को सूर्यापुर मोड़ स्थित चेकपोस्ट पर डीएओ मनोज कुमार व कृषि समन्वयक कुमार राजीव ने काफी डांट फटकार कर भयभीत और अपमानित किया। लॉकडाउन के क्रियान्वयन करने व सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न किया गया। उन्हें ड्यूटी करने से रोका गया। इसके अलावा उन दोनों द्वारा वर्दीधारी चौकीदार को डांट फटकार कर डराया गया और जेल भेजने की धमकी दी गई। कान पकड़कर उठक-बैठक करने के लिए बोला गया और पैर पर गिरकर माफी मांगने के लिए बाध्य किया।

आरोप लगाया गया है कि जिला कृषि पदाधिकारी व कृषि समन्वयक के इस कारनामे से पुलिस जो दिन रात लोगो की सेवा कर रही है उनकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंची है। इन दोनों के खिलाफ भारतीय दंड विधान की धारा 353, 355, 500, 504, 506 व 51 नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत कांड अंकित किया गया है। यहां बता दे कि चेकपोस्ट पर तैनात बैरगाछी ओपी के दारोगा गोविन्द सिंह को इस मामले में डीजीपी द्वारा पहले ही निलंबित किया जा चुका है।
संभव है जिला कृषि पधाधिकारी को जेल भी जाना पड़ सकता है ।


वही जब इस मसले पर एसडीपीओ पुष्कर कुमार, अररिया से बात की गई तो बताया गया कि डीएओ और कृषि समन्वयक के खिलाफ नेशनल डिजास्टर एक्ट सहित अन्य धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की गयी है। मामले का अनुसंधान किया जा रहा है। अनुसंधान के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। अब देखना यह है कि अनुसंधान किस और जाता है । ये तो आने वाला समय तय करेगा ।

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