सुप्रीम कोर्ट से नीतीश सरकार को झटका सुनील सिंह एम एल सी बने रहेंगे नीतीश की मिमिक्री की थी कोर्ट ने कहा- यह सजा बहुत ज्यादा
सुप्रीम कोर्ट से नीतीश सरकार को झटका
सुनील सिंह एम एल सी बने रहेंगे
नीतीश की मिमिक्री की थी कोर्ट ने कहा- यह सजा बहुत ज्यादा

जे टी न्यूज़, पटना : नीतीश सरकार को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने लालू यादव के करीबी सुनील सिंह की सदस्यता रद्द किए जाने के बिहार विधान परिषद के फैसले को रद्द कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि वो MLC बने रहेंगे। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने ये भी कहा कि सुनील सिंह की टिप्पणी अशोभनीय थी, लेकिन उसकी तुलना में सजा बहुत ज्यादा है। कोर्ट ने सदस्यता बहाल करने का आदेश दिया है। साथ ही विधान परिषद की आचार समिति को नोटिफिकेशन रद्द करने को कहा गया है। SC के फैसले के बाद विधान परिषद उपचुनाव की घोषणा करने वाले चुनाव आयोग की अधिसूचना को रद्द कर दिया। बिहार में अब विधान परिषद के उपचुनाव नहीं होंगे। इधर कोर्ट के फैसले के बाद सुनील सिंह ने अपने फेसबुक पर लिखा- ‘सत्यमेव जयते’।
‘7 महीने सदन से बाहर रहे, इसे ही सजा माना जाए’ सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सुनील सिंह की सदस्यता 2026 में खत्म होने वाली है। वो 7 महीने से सदन से बाहर हैं, इसे ही सजा मान लिया जाए। फिर से दुर्व्यवहार करें तो एथिक्स कमेटी और चेयरमैन फैसला लें। कोर्ट ने कहा कि जुलाई 2024 से सुनील सिंह की ओर से गुजारे गए निष्कासन के समय को ही निलंबन माना जाए। जस्टिस सूर्यकांत और एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने कहा कि विधान परिषद को और अधिक उदार होना चाहिए।

नीतीश कुमार पर टिप्पणी करने पर गई थी सदस्यता पिछले साल बजट सत्र के दौरान 13 फरवरी, 2024 को विधान परिषद के अंदर सुनील कुमार सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के खिलाफ ‘पलटू’ शब्द का इस्तेमाल किया था। इसके बाद सदन में जमकर हंगामा हुआ था। सुनील सिंह पर विधान परिषद में कहासुनी के दौरान नीतीश कुमार के खिलाफ नारेबाजी करने के आरोप लगे थे



