निर्वाची पदाधिकारी अपने गृह जिले में नही होंगे पदस्थापित

जेटी न्यूज मधुबनी

पंचायत आम निर्वाचन को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग लगातार निर्देश जारी कर रहा है। पंचायत आम निर्वाचन मार्च-अप्रैल में होना है। पंचायत आम निर्वाचन के तहत कुल छह पदों ग्राम पंचायत सदस्य, ग्राम कचहरी पंच, मुखिया, सरपंच, पंचायत समिति सदस्य एवं जिला परिषद सदस्य का चुनाव कराया जाएगा। जिला परिषद सदस्य के निर्वाचन के लिए संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी निर्वाची पदाधिकारी होते हैं। जबकि, ग्राम पंचायत सदस्य, ग्राम कचहरी पंच, मुखिया, सरपंच एवं पंचायत समिति सदस्य के निर्वाचन के लिए संबंधित बीडीओ या सीओ या उप समाहर्ता स्तर के पदाधिकारी को निर्वाची पदाधिकारी बनाने का प्रावधान है।

राज्य निर्वाचन आयोग ने गृह जिले में पदस्थापित पदाधिकारियों को निर्वाची पदाधिकारी नहीं बनाने का निर्णय लिया है। एक ही जिले में विगत चार वर्षों से लगातार पदस्थापित रहने वाले पदाधिकारी एवं 21 जून 2021 तक एक ही जिले में तीन वर्ष की अवधि पूर्ण करने वाले पदाधिकारियों को स्थानांतरित कर दूसरे जिलों में पदस्थापित करने का भी निर्देश आयोग ने दिया है। जिन पदाधिकारियों के विरुद्ध पंचायत निर्वाचन कार्य से संबंधित विभागीय कार्यवाही संचालित है या विभागीय कार्यवाही लंबित है या दंड अधिरोपित किया गया है या फिर विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय लिया गया है,

उन पदाधिकारियों को भी निर्वाची पदाधिकारी बनाने पर राज्य निर्वाचन आयोग ने रोक लगा दी है। वैसे पदाधिकारी जिसके विरुद्ध निर्वाचन कार्य में लापरवाही एवं शिथिलता बरतने या आयोग के दिशा-निर्देश के अनुकूल कार्य नहीं करने का आरोप है, उन पदाधिकारियों को भी दूसरे जिले में पदस्थापित कराने एवं उनके विरुद्ध नियमानुसार कार्रवाई का निर्णय आयोग ने लिया है। राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव योगेंद्र राम ने ग्रामीण विकास विभाग के प्रधान सचिव को पत्र भेजकर आयोग के उक्त निर्णय के आलोक में अविलंब कार्रवाई का अनुरोध किया है।

 

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