केन्द्रीय वित्‍त मंत्रालय ने जारी किया विनिमय दर अधिसूचना संख्या 43/2021-सीमा शुल्क (एन.टी.)

केंद्रीय बजट 2015-16

नई दिल्लीः सीमा शुल्‍क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 14 द्वारा प्रदत्‍त अधिकारों का उपयोग करते हुए, केन्द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड की अधिसूचना संख्‍या 40/2021– सीमा शुल्‍क (एन.टी.) दिनांक 1 अप्रैल, 2021 का अधिक्रमण करते हुए, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई अथवा किए जाने से हटाई गई बातों को छोड़कर, केन्‍द्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्‍क बोर्ड एतद् द्वारा यह निर्धारित करता है कि संलग्‍न प्रत्‍येक अनुसूची-I और अनुसूची-II के कॉलम (2) में विनिर्दिष्‍ट प्रत्‍येक विदेशी मुद्रा के भारतीय मुद्रा में और भारतीय मुद्रा के विदेशी मुद्रा की विनिमय दर 16 अप्रैल, 2021 से वह दर होगी, जिसका उल्‍लेख आयातित और निर्यातित माल के संबंध में उक्‍त धारा के उद्देश्‍य के लिए कॉलम (3) में दी गई तत्‍संबंधी प्रविष्‍टि में किया गया है:-

अनुसूची-I

क्रम संख्याविदेशी मुद्राभारतीय रुपये के समतुल्य विदेशी मुद्रा की प्रत्येक इकाई की विनिमय दर
(2)(3)
  ()(बी)
  (आयातित वस्तुओं के लिए)(निर्यात वस्तुओं के लिए)
1.ऑस्ट्रेलियाई डॉलर59.3556.90
2.बहरीन दीनार206.15193.55
3.कैनेडियन डॉलर61.2059.05
4.चाइनीज युआन11.7011.35
5.डेनिश क्रोनर12.3511.90
6.यूरो91.7588.60
7.हांगकांग डॉलर9.859.50
8.कुवैती दीनार257.95241.90
9.न्यूज़ीलैंड डॉलर55.2052.80
10.नार्वेजियन क्रोनर9.108.80
11.पौंड स्टर्लिंग105.45101.95
12.कतरी रियाल21.3520.05
13.सउदी अरब रियाल20.7019.45
14.सिंगापुर डॉलर57.3055.35
15.दक्षिण अफ्रीकी रैंड5.405.05
16.स्वीडिश क्रोनर9.058.75
17.स्विस फ्रैंक83.1579.90
18.तुर्की लीरा9.609.00
19.यूएई दिरहम21.1519.85
20.अमेरिकी डॉलर76.1574.45

अनुसूची-II

क्रम संख्याविदेशी मुद्राभारतीय रुपये के समतुल्य विदेशी मुद्रा की प्रति 100 इकाइयों की विनिमय दर
(2)(3)
  (ए)(बी)
  (आयातित वस्तुओं के लिए)(निर्यात वस्तुओं के लिए)
1.जापानी येन70.4067.90
2.कोरियाई वॉन6.956.55

 

 

(साभारः पीआईबी)

संपादिकृतः ठाकुर वरूण कुमार

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