पुलिस स्टेशनों में प्राथमिकी दर्ज करने में अभियुक्त का नाम, उम्र आधार कार्ड नंबर ,मोबाइल नंबर दर्ज करना हुआ अनिवार्य।
जे टी न्यूज़/ बेतिया।
पुलिस स्टेशनों पर प्राथमिकी दर्ज करने के पूर्व अभियुक्त का नाम,पता,उम्र, मोबाइल नंबर, आधार नंबर दर्ज करना अनिवार्य बन गया है, इसके पूर्व में प्राथमिकी दर्ज करने में केवल अभियुक्त का नाम, पता ही लिखा जाता था,उसकी उम्र,आधार नंबर और मोबाइल नंबर अंकित नहीं होता था ,जिसके कारण बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता था, पुलिस के द्वारा दायर आरोप पत्र में, वाद, प्रतिवाद मे अभियुक्त का उम्र, मोबाईल नम्बर,आधार नंबर दर्ज नहीं होता था,
मगर अब पुलिस महानिरीक्षक के कार्यालय से निर्गतआदेश के आलोक में यह सभी बिंदुओं को अंकित करना अनिवार्य बताया गया है, पुलिस महकमे में इस आदेश को लागू करने के लिए परिपत्र भेज दिया गया है,अब अब इसी आदेश के आलोक में सभी पुलिस थानों में प्राथमिकी दर्ज करने में इस बात का ध्यान रखना होगा।