न्यायालय का आया फैसला,दो चरस तस्कर को 15 -15 वर्ष की सजा के साथ ₹2 -2लाख जुर्माना।

न्यायालय का आया फैसला,दो चरस तस्कर को 15 -15 वर्ष की सजा के साथ ₹2 -2लाख जुर्माना।

जे टी न्यूज़/बेतिया।

स्थानीय बेतिया व्यवहार न्यायालय में चरस तस्करी के मामले की सुनवाई पूरी करते हुए जिला एवं सत्र न्यायाधीश ,मनोज कुमार सिंह ने दो आरोपियों को दोषी पाते हुए उन्हें 15-15 वर्ष कठोर कारावास की सजा तथा दो – दो लाख का अर्थदंड की सजा सुनाई है, सजा का ऐलान जिला जज ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई करते हुए किया,₹2-2 लाख का भुगतान नहीं करने पर दोनों को एक-एक वर्ष की अतिरिक्त सजा भुगतनी पड़ेगी।


सजायाफ्ता विनोद दास तथा बृजेश दास भंगहा थाने की जसोली गांव के रहने वाले बताए गए हैं ,एनडीपीएस एक्ट के विशेष लोक अभियोजक, सुरेश कुमार ने संवाददाता को बताया कि घटना 18 सितंबर 2018 की है, एसएसबी के गुप्त सूचना मिली के दो व्यक्ति एक बाइक पर सवार होकर नेपाल से चरस लेकर पिलर संख्या 428 के रास्ते भारतीय सीमा में प्रवेश करने लगे हैं, इस सूचना पर एसएसबी के जवानों ने पिलर संख्या 428 के पास नाकाबंदी किया,

इसी दौरान एक बाइक पर सवार होकर दो चरस तस्कर भारतीय सीमा में प्रवेश किए, उनका घेराबंदी करने पर दोनों ने भागने का प्रयास किया, जिसे एसएसबी के जवानों ने पकड़ लिया, इसकी सूचना वरीय पदाधिकारी ,असिस्टेंट कमांडेंट को दी गई, और उनके सामने दोनों की तलाशी ली गई, तलाशी के दौरान दोनों के पास से एक बैग में रखा 12 पैकेट कुल 6 किलो चरस बरामद किया गया, इसके बाद इन दोनों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया, इन दोनो तस्करों की न्यायालय के द्वारा सुनवाई पूरी करते हुए उपयुक्त सजा सुनाई गई।

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