पॉक्सो एक्ट के तहत एक अभियुक्त को 10 वर्ष का सश्रम कारावास व 50 हजार रूपए अर्थ दंड की सुनाई गई सज

जेटी न्यूज/डी एन कुशवाहा

मोतिहारी पूर्वी चंपारण- षष्टम अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायाधीश सह पॉक्सो एक्ट के विशेष न्यायाधीश राजाराम संतोष कुमार के द्वारा मुफस्सिल थाना कांड संख्या- 474/19 के नामित अभियुक्त श्रवण कुमार पिता वकील राम साकीन बरकुरुआ थाना मुफस्सिल जिला पूर्वी चंपारण को 10 वर्ष की सश्रम कारावास एवं 20 हजार रूपए अर्थदंड की सजा सुनाई गई है।

मिली जानकारी के अनुसार अभियुक्त श्रवण कुमार ने दिनांक 7 अक्टूबर 2019 की रात्रि करीब 9 बजे मोतिहारी की एक लड़की को शादी करने की नियत से बहला-फुसलाकर अपहरण कर लिया और पीड़िता के साथ लगातार बलात्कार करता रहा। नामजद अभियुक्त श्रवण कुमार को धारा 363, 376 (2)(N),506 भा.द.वि. एवं 4 पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत दोषित किया गया।

जिसमें धारा 363 भा.द.वि. के अंतर्गत 7 वर्ष का साधारण कारावास और मो. 10 हजार रूपए जुर्माने की सजा दी गई। जुर्माने की राशि नहीं देने पर 1 माह के साधारण कारावास की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। वही धारा 376 ( 2) भा.द.वि. के अंतर्गत 10 वर्ष का सश्रम कारावास और मो. 20 हजार रुपए जुर्माने की सजा दी गई। जुर्माने की राशि जमा नहीं करने पर 1 माह के साधारण कारावास की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। वही धारा 506 भा.द.वि. के अंतर्गत 2 वर्ष का कारावास की सजा सुनाई गई।

धारा 4 पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत 10 वर्ष का कारावास और मो. 20 हजार रुपए जुर्माने की सजा दी गई। जुर्माने की राशि जमा नहीं करने पर 1 माह के साधारण कारावास की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। यह सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी। कारा में व्यतीत अवधि सजा की उक्त अवधि में समायोजित की जाएगी। इस मामले में पीड़िता को 3 लाख रूपए मुआवजा देने की उद्घोषणा न्यायालय द्वारा की गई।

इस मामले में विशेष लोक अभियोजक मणि कुमार ने न्यायालय में 9 गवाहों को प्रस्तुत कर अभियोजन पक्ष रखा। विदित हो कि पीड़िता को उपरोक्त मुआवजा दिलवाने में प्रयास संस्था के अधिवक्ता मो. कैसर रजा का अहम योगदान रहा।
ज्ञात हो कि विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो एक्ट के स्पेशल पीपी) मणि कुमार ने इसके पूर्व भी इस तरह के दर्जनों हवस के दरिंदों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवा चुके हैं।

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