कुमार विमल प्रसाद जिला मत्स्य पदाधिकारी सह मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी के द्वारा सूचना प्रेषित

कुमार विमल प्रसाद जिला मत्स्य पदाधिकारी सह मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी के द्वारा सूचना प्रेषित
जे टी न्यूज

समस्तीपुर: कुमार विमल प्रसाद, जिला मत्स्य पदाधिकारी सह मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी समस्तीपुर के द्वारा बताया गया कि वर्तमान में मत्स्य विभाग के कुल 1254 मत्स्य जलकरों का जियो टैगिंग किए जाने का विभागीय निर्देश प्राप्त है। जिसके तहत कुल 500 जलकरों का जियो टैगिंग हो चुका है ।शेष को शीघ्र पूर्ण करने हेत जिला मत्स्य पदाधिकारी द्वारा क्षेत्रीय पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया है। इसका उद्देश्य जलकरों की भौतिक स्थिति का आकलन, अतिक्रमण की पहचान एवं उत्पादकता निर्धारित करना है ,ताकि राजस्व अभिवृद्धि हो सके।


इसके अलावे विभिन्न विभागीय योजनाओं के लाभ हेतु मत्स्य कृषकों को ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित की गई है जो निम्नलिखित है-1. मत्स्य विपणन योजना के लिए सभी मत्स्य विक्रेता पात्र हैं ।इस योजना हेतु आवश्यक कागजात आधार कार्ड ,पैन कार्ड, बैंक पासबुक, मत्स्य प्रशिक्षण प्रमाण पत्र शपथ पत्र, जाति प्रमाण पत्र (केवल अति पिछड़ा जाति एवं अनुसूचित जाति हेतु) मत्स्य बिक्री करते हुए फोटो आदि की अभिप्रमानित प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा 2. रिवर रैचिंग योजना हेतु सभी हैचरी संचालक एवं मत्स्य बीज उत्पादक पात्र है ।इस योजना हेतु आवश्यक कागजात अद्यतन भूस्वामी प्रमाण पत्र ,लिज, राजस्व रसीद, नजरी नक्शा, आधार कार्ड, शपथ पत्र, बैंक पासबुक मत्स्य प्रशिक्षण प्रमाण पत्र ,जाति प्रमाण पत्र(केवल अति पिछड़ा जाति एवं अनुसूचित जाति हेतु) हैचरी के साथ आवेदक का फोटो आदि की अभिप्रमानित प्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा 3. चौर विकास योजना के लिए सभी मत्स्य कृषक पात्र हैं ।

इस योजना हेतु आवश्यक कागजात भूस्वामी प्रमाण पत्र, राजस्व रसीद, नजरी नक्शा ,आधार कार्ड, शपथ पत्र, बैंक पासबुक, मत्स्य प्रशिक्षण प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र (केवल अति पिछड़ी जाति एवं अनुसूचित जाति हेतु )जमीन के साथ आवेदन का फोटो आदि की प्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा 4. नीजी तालाबों का जीर्णोद्धार योजना के लिए सभी मत्स्य कृषक पात्र हैं। इस योजना हेतु आवश्यक कागजात भूस्वामी प्रमाण पत्र, राजस्व रसीद ,नजरी नक्शा, आधार कार्ड, बैंक पासबुक, मत्स्य प्रशिक्षण प्रमाण पत्र शपथ पत्र ,जाति प्रमाण पत्र (केवल अति पिछड़ी जाति एवं अनुसूचित जाति हेतु) तालाब का फोटो आदि अभिप्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा 5. भ्रमण दर्शन एवं प्रशिक्षण योजना के तहत सभी मत्स्य कृषक पात्र हैं। इस योजना हेतु आवश्यक कागजात आधार कार्ड, बैंक पासबुक आदि की अभिप्रमाणित प्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा।
उपरोक्त योजनाओं का लाभ प्राप्त करने हेतु विभागीय वेबसाइट fisheries.bihar.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन किया जा सकता है।

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