बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत जागरूकता अभियान चलाया गया

बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत जागरूकता अभियान चलाया गया

बाल विवाह करने पर 2 साल के कठोर कारावास या एक लाख रु तक हो सकती है जुर्माना
जे टी न्यूज

ताजपुर, समस्तीपुर : नप क्षेत्र के भेरोखरा वार्ड संख्या 6 हरिजन टोला में शुक्रवार को प्रयास संस्था द्वारा उपस्थित ग्रामीणों के बीच बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत जागरूकता अभियान चलाया गया । अभियान के तहत उपस्थित ग्रामीणों ने बाल विवाह का विरोध करने का शपथ लिया । कार्यक्रम को संबोधित करते हुए संस्था के सामाजिक कार्यकर्ता यशवंत कुमार पांडेय ने कहा कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के तहत लड़की की शादी की उम्र 18 वर्ष एवं लड़के की शादी का उम्र 21 वर्ष निर्धारित किया गया है । इससे पहले लड़के व लड़कियों को शादी करना कानूनी अपराध है ।

यदि निर्धारित उम्र सीमा के पहले कोई बाल विवाह करेगा उसे दो साल की कठोर कारावास या एक लाख रु तक की आर्थिक दंड देना होगा । ग्रामीणों से अपील करते हुए उन्होंने कहा कि समाज में कहीं भी बाल विवाह होने की जानकारी मिले तो उसके रोकथाम के लिए टोल फ्री नंबर 9289692023 पर सूचना दे सकते है । मौके पर सुचित्रा नंदी, मधु देवी, गीता देवी, राम विलास पासवान, परमेश्वर पासवान, अरुण पासवान, अमन पासवान समेत कई लोग मौजूद थे ।

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