पुलिस बल के द्वारा बाल श्रमिकों की विमुक्ति कराया गया 

पुलिस बल के द्वारा बाल श्रमिकों की विमुक्ति कराया गया 

जे टी न्यूज, खगड़िया : जिला पदाधिकारी, खगड़िया व राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) के निर्देशानुसार जिला स्तरीय गठित टास्क फोर्स धावादल के सदस्यों व पुलिस बल के द्वारा बाल श्रमिकों की विमुक्ति हेतु खगड़िया जिलान्तर्गत गोगरी प्रखंड के विभिन्न दुकानों एवं प्रतिष्ठानों में धावा दल की टीम के द्वारा सघन जांच अभियान चलाया गया। जांच के क्रम में गोगरी नगर क्षेत्र स्थित जनता मोटरसाईकिल गैराज से एक बाल श्रमिक को विमुक्त कराया गया है। विमुक्त बाल श्रमिक को बाल कल्याण समिति, खगड़िया के समक्ष उपस्थापित कर निर्देशानुसार उन्हें बाल गृह बेगुसराय में रखने हेतु सुपुर्द कर दिया गया है। साथ ही बाल एवं किशोर श्रम ( प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम 1986 के तहत नियोजक के विरुद्ध संबंधित गोगरी नगर थाने में प्राथमिकी दर्ज करायी गयी है।

श्रम प्रवर्तन अधिकारी ने बताया कि बाल श्रम नहीं कराने को लेकर लगातार जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। इसके बावजूद इसके कुछ नियोजक इस पर रोक नहीं लगा रहे। गठित टीम द्वारा बताया गया कि बाल श्रमिकों से किसी भी दुकान या प्रतिष्ठान में कार्य कराना बाल एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम 1986 के अंतर्गत गैरकानूनी है तथा बाल श्रमिकों से कार्य कराने वाले व्यक्तियों को ₹20000 से ₹50000 तक का जुर्माना और 2 वर्षों तक के कारावास का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा एम सी मेहता बनाम तमिलनाडु सरकार 1996 में दिए गए आदेश के आलोक में नियोजकों से ₹20000 प्रति बाल श्रमिक की दर से अलग से राशि की वसूली की जाएगी। जो जिलाधिकारी के पदनाम से संधारित जिला बाल श्रमिक पुनर्वास सह कल्याण कोष में जमा किया जाएगा। इस राशि को जमा नहीं कराने वाले नियोजक के विरुद्ध सर्टिफिकेट केस या नीलाम पत्र वाद अलग से दायर किया जाएगा।

आज की इस धावा दल टीम के सदस्य के रूप में प्रभात कुमार – श्रम प्रवर्त्तन पदाधिकारी गोगरी, दीपक कुमार- श्रम प्रवर्त्तन पदाधिकारी खगड़िया, प्रदीप कुमार- श्रम प्रवर्त्तन पदाधिकारी परबत्ता, खुर्शीद आलम- जिला समन्वयक- BBA (नीति आयोग), खगड़िया एवं माधव कुमार सिंह (TSN) सहित गोगरी नगर थाना से पुलिस बल उपस्थित रहे।

गठित टीम द्वारा बताया गया कि धावा दल नियमित रूप से संचालित होगा तथा खगड़िया शहर के साथ साथ सभी अनुमंडल मुख्यालय एवं प्रखंड मुख्यालयों में भी धावा दल संचालित किया जाएगा तथा बाल श्रमिकों को नियोजित करने वाले नियोजकों के विरूद्ध कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी! Pallawi kumari

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