जिला पदाधिकारी योगेंद्र सिंह के द्वारा जिला स्तरीय तकनीकी,गैर तकनीकी समन्वय समिति की बैठक 

जिला पदाधिकारी योगेंद्र सिंह के द्वारा जिला स्तरीय तकनीकी,गैर तकनीकी समन्वय समिति की बैठक 

जे टी न्यूज, समस्तीपुर: जिला पदाधिकारी योगेंद्र सिंह के द्वारा जिला स्तरीय तकनीकी,गैर तकनीकी एवम क्षेत्रीय पदाधिकारियों के समन्वय समिति ( 35 बिंदु) से संबंधित समीक्षा बैठक समाहरणालय सभागार में की गई। समीक्षा के दौरान अनुमंडल लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी समस्तीपुर के द्वारा बताया गया की सरायरंजन एवम कल्याणपुर थाना में कई मामले लोक शिकायत निवारण से संबंधित हैं,सुनवाई की तिथि की जो पुलिस पदाधिकारी उपस्थित होते हैं , वे केवल वैसे मामलों के बारे में प्रतिवेदन देते हैं जिसके वे अनुसंधान पदाधिकारी होते है,अन्य मामलों में उस थाने के लोक प्राधिकार अनुपस्थित गिन लिए जाते है।जिला पदाधिकारी के द्वारा पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय को निर्देशित किया गया गया की थानों से ऐसे पुलिस पदाधिकारियों को लोक शिकायत निवारण अधिनियम की सुनवाई में भेजा जाय जिन्हे सभी मामलों के बारे में जानकारी हो और सभी मामलों में लोक प्राधिकार का पक्ष रख सकें।समीक्षा के दौरान

सूचना के अधिकार अधिनियम के सभी आवेदन समय सीमा के अंदर निष्पादित पाए गए। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से संबंधित वैसे मामले लंबित हैं जिनका प्रतिवेदन जिले के बाहर के विभागों से प्राप्त होने हैं। इन मामलों में जिला पदाधिकारी द्वारा निर्देश दिया गया की इन विभागों को भेजे जाने वाले पत्र की प्रतिलिपि मानवाधिकार आयोग को भेजी जाए। इसके बाद ए सी, डी सी विपत्र का समायोजन,उपयोगिता प्रमाण पत्र के मामलों में एक वर्ष से अधिक लंबित, 5 वर्षों से अधिक के लंबित मामलों की सूची बनाने का निर्देश जिला कोषागार पदाधिकारी को दिया गया। सेवांत लाभ के संबंध में निर्देश दिया गया की सेवा निवृत्ति की तिथि को ही कर्मी सभी सेवंत लाभ दे दिया जाय। इसके लिए सेवा निवृत्त होने कर्मियों का डाटाबेस तैयार करने का निर्देश स्थापना उप समाहर्ता को दिया गया। उच्च न्यायालय के सीडब्ल्यूसी एवम एम जे सी के किसी भी मामले को लंबित नही रखने का निर्देश दिया गया।मुख्यमंत्री जनता दरबारके मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निष्पादित करने का निर्देश दिया गया। सी पी ग्राम से संबंधित मामलों की वर्षवार लंबित विवरण तैयार करने का निर्देश दिया गया।

जिला जनसंपर्क विभाग से विभिन्न विभागों को भेजे जाने वाले प्रेस कतरन का अनुपालन अधिकतम तीन दिनों में करने का निर्देश जिला पदाधिकारी के द्वारा दिया गया । सभी विभागों को बकाया खनन रॉयल्टी खनन विभाग में जमा करने का निर्देश दिया गया। इसी प्रकार श्रम सेस के लंबित मामलों का भुगतान करने का निर्देश दिया गया।

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