वार्ड नंबर 12 के भूतपूर्व पार्षद ने संवाददाता के सामने बताई अपनी दुख भरी व्यथा…।

भगत राम शर्मा की रिपोर्ट

सक्ती (छत्तीसगढ़):

वार्ड नंबर 12 के भूतपूर्व पार्षद अशोक कुमार देवांगन ने अपनी दुख भरी आप बीती हमारे संवाददाता को सुनाते हुए बताया कि वार्ड नंबर 1 में पानी टंकी के पास उसकी खुद की निजी जमीन है उस जमीन में नगरपालिका, शक्ति द्वारा जबरन उसकी जमीन पर सामुदायिक भवन बनाने का निर्माण कार्य कराया जा रहा है l

उन्हों बताया कि 13 सितंबर 2019 में लेटर क्रमांक 543 में प्रस्ताव लेटर बनाकर वार्ड नंबर 1 स्थित अट्ठारह अनुपयोगी दुकानों को तोड़कर सामुदायिक भवन बनाना तय किया गया था किंतु मुख्य नगरपालिका अधिकारी ने केवल 12 दुकानों को ही तोड़ा और 6 दुकानों को यथावत रखा गया हैl

जबकि18 दुकानें ही अनुपयोगी थी तो उसमें से 6 दुकानों को यथावत रखना समझ से परे है इन्हीं 18 दुकानों को तोड़कर लंबाई 25 बाई 10 ऊपर नीचे सामुदायिक भवन बनाना प्रस्तावित था प्रस्तावित सामुदायिक भवन मैं नक्शे व खसरे को अनुविभागीय अधिकारी ने स्थल निरीक्षण किए बिना ही अनुमति प्रदान कर दी मुख्य नगरपालिका अधिकारी ने वार्ड नंबर 1 स्थित 6 दुकानों को तोड़कर 25 बाई 10 मैं ऊपर नीचे सामुदायिक भवन निर्माण करने के बजाए मेरी खुद की निजी जमीन में 9 कालम खड़े कर दिए गए हैं उक्त निर्माण कार्य की जानकारी जब मुझे हुई तो मैंने अनुविभागीय अधिकारी राजस्व सुभाष सिंह राज से 1 मई 2020 को लिखित में शिकायत की तो उन्होंने सीमांकन होने तक उक्त निर्माण में रोक लगा दी है।

हमारे संवाददाता ने मुख्य नगरपालिका अधिकारी जफर खान से वार्ड नंबर 1 मे स्थित 18 दुकानों में से 12 दुकानों को तोड़कर छह दुकानों को यथावत रखने के संबंध में पूछा तो उन्होंने बताया कि 6 दुकान आवश्यक कार्य हेतु रखा गया है उनके द्वारा पूर्व में प्रस्तावित 25 बाई 10 में मानचित्र के संशोधन के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बताया कि नक्शा पूर्ववत ही हैl

उसमें किसी भी प्रकार का कोई संशोधन नहीं किया गया है जब हमारे संवाददाता ने नगरीय प्रशासन रायपुर से निर्माण कार्य स्वीकृति लेने के संबंध में पूछा तो उन्होंने बताया कि उक्त जमीन शासकीय है इसलिए हमने मौखिक रूप से ही अनुविभागीय अधिकारी राजस्व से अनुमति ली है l

अनुमतिलेने के उपरांत ही हमारे द्वारा यह निर्माण कार्य करवाया जा रहा है जबकि अशोक कुमार देवांगन भूतपूर्व पार्षद वार्ड नंबर 12 ने बताया कि वह मेरी स्वयं की जमीन है जिसमें नगर पालिका द्वारा 9 कॉलम खड़े कर दिए गए इस निर्माण से भविष्य में मैं यदि वहां मकान निर्माण कार्य करवाता हूं l

मुझे रास्ते की आवश्यकता होगी जो मुझे नहीं मिल रहा है क्योंकि वहां पास में ही नहर है और नहर के दोनों तरफ 17-17 फीट जमीन सिंचाई विभाग की है। यदि इनके द्वारा यह निर्माण कार्य कराया जाता है तो मुझे भविष्य में आवागमन करने में बड़ी परेशानी होगी।

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