एक्साइज न्यायालय में अवैध शराब के मामले में आरोपित की जमानत याचिका खारिज भगवानपुर थाना अध्यक्ष सूचक मनीष कुमार सिंह ने कांड संख्या 80/21

एक्साइज न्यायालय में अवैध शराब के मामले में आरोपित की जमानत याचिका खारिज भगवानपुर थाना अध्यक्ष सूचक मनीष कुमार सिंह ने कांड संख्या 80/21

जेटी न्यूज/बेगूसराय
एक्साइज न्यायालय के विशेष न्यायाधीश दीपक भटनागर ने अवैध शराब मामले के आरोपित भगवानपुर थाना के जोकिया निवासी अंजन सिंह की ओर से दाखिल जमानत याचिका को सुनवाई के बाद खारिज कर दी। अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक अशोक चौधरी ने जमानत आवेदन का पुरजोर विरोध किया ।आरोपित पर आरोप है कि भगवानपुर थाना ने गुप्त सूचना के आधार पर 2 अप्रैल 2021 को कुल 412 लीटर विदेशी शराब बरामद की ।घटना की प्राथमिकी तत्कालीन भगवानपुर थाना अध्यक्ष सूचक मनीष कुमार सिंह ने भगवानपुर थाना कांड संख्या 80/21 के तहत दर्ज कराई है।

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