जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक समस्तीपुर के अध्यक्षता में दीपावली,छठ एवं कोविड19 टीकाकरण से संबंधित समीक्षात्मक बैठक संपन्न।

जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक समस्तीपुर के अध्यक्षता में दीपावली,छठ एवं कोविड19 टीकाकरण से संबंधित समीक्षात्मक बैठक संपन्न।

 


जे टी न्यूज़,समस्तीपुर

आज दिनांक 27 अक्टूबर 2021 को जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक के संयुक्त अध्यक्षता में दीपावली,छठ पर्व एवं कोविड19 टीकाकरण से संबंधित समीक्षात्मक बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम आहूत की गई। बैठक में सिविल सर्जन, जिला प्रतिरक्षण प्राधिकारी, अग्निशमन सेवा के अधिकारी, विद्युत विभाग के अभियंता, पथ निर्माण विभाग के कार्यपालक अभियंता , ग्रामीण कार्य विभाग के कार्यपालक अभियंता, विशेष कार्य पदाधिकारी, निदेशक लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन, जिला कार्यक्रम प्रबंधक स्वास्थ्य एवं बाढ़ नियंत्रण के कार्यपालक अभियंता उपस्थित थे। विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सभी अनुमंडल पदाधिकारी,सभी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी, सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी,सभी अंचल अधिकारी,सभी थाना प्रभारी एवं सभी एमओआईसी उपस्थित थे।

बैठक में जिलाधिकारी द्वारा निम्नांकित निर्देश दिए गए:

1. जिलाधिकारी द्वारा काली पूजा और लक्ष्मी पूजा हेतु सरकार द्वारा निर्गत शर्तों के आलोक में पूजा पंडाल अधिष्ठापित करने की अनुमति दी गई है। पूजा के अवसर पर बाहर से बड़े पैमाने पर लोग घर आते हैं। कोरोना के प्रसार को रोकने हेतु विशेष सतर्कता बरतने की आवश्यकता है। जिले में पंचायत आम निर्वाचन 2021 को लेकर आदर्श आचार संहिता एवं धारा 144 लागू है। ऐसी स्थिति में कोविड-19 के प्रोटोकॉल एवं आदर्श आचार संहिता का अनुपालन करते हुए काली पूजा एवं लक्ष्मी पूजा का आयोजन किया जाना है। पूजा पंडाल स्थापित करने वाले आयोजकों के लिए सरकार/प्रशासन के शर्तों का अनुपालन कराना अनिवार्य है। 2. सभी पूजा आयोजकों एवं समितियों को पूजा पंडाल स्थापित करने हेतु अपने क्षेत्र के थाना से अनुज्ञप्ति प्राप्त करना होगा। 3. पूजा समिति/मेला प्रबंधक तथा कार्यकर्ताओं को कोविड-19 के प्रथम डोज लेना अनिवार्य होगा। पूजा पंडाल में कोविड-19 के प्रोटोकॉल का भी अनुपालन कराना सभी पूजा कमेटी के आयोजकों की जिम्मेवारी होगी।
4. मूर्ति विसर्जन हेतु गाड़ियों का प्रयोग किया जाना अनिवार्य है। अधिकतम 50 लोग ही शामिल होंगे। विसर्जन वाहन के पीछे लोग पैदल नहीं चलेंगे, और ना ही कोई जुलूस निकालेंगे। विसर्जन में शामिल सभी लोग गाड़ियों में रहेंगे।

5. डीजे बजाने पर पूर्णत: प्रतिबंध रहेगा। पूजा पंडाल आवश्यकतानुसार पब्लिक अनाउंसमेंट सिस्टम (छोटा लाउडस्पीकर/ छोटा साउंड बॉक्स) की अनुमति अपने क्षेत्र के संबंधित अनुमंडल पदाधिकारी से प्राप्त करेंगे। 6. पूजा पंडाल एवं छठ घाट के पंडाल हेतु विद्युत की व्यवस्था (लाइटिंग) का सत्यापन बिजली विभाग से कराने की जवाबदेही संबंधित पूजा पंडाल के आयोजकों की होगी। सुरक्षा के दृष्टिकोण से विद्युत विभाग के अभियंता बिजली के तार व पोल का निरीक्षण स्वयं कर लेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे की तार पानी के संपर्क में न हो।

7. पूजा पंडाल में पंचायती चुनाव का प्रचार प्रसार, बोर्ड, बैनर, झांकी का प्रदर्शन पर पूर्णरूपेण प्रतिबंधित रहेगा। किसी प्रकार का जुलूस, झांकी सांस्कृतिक कार्यक्रम एवं किसी प्रकार का मेला का आयोजन करने की अनुमति नहीं होगी। 8. सभी पूजा पंडाल समिति के आयोजकों द्वारा अपने-अपने वालंटियर के नाम, पता एवं मोबाइल नंबर की सूची अनुज्ञप्ति प्राप्त करते समय अपने क्षेत्र के थाना को उपलब्ध कराना होगा। साथ ही सभी वैलेंटियर को फोटोयुक्त पहचान पत्र निर्गत करने का निर्देश दिया गया। 9. पूजा पंडाल में एवं छठ घाटों के पंडाल में सीसीटीवी कैमरा की व्यवस्था आयोजकों द्वारा करने का निर्देश दिया गया। 10. अनुमंडल/प्रखंड स्तरीय पदाधिकारियों को पूजा समितियों एवं छठ घाट पूजा समितियों के साथ 2 दिनों के अंदर शांति समिति की बैठक कर लेने का निर्देश दिया गया। 11. पूजा से 1 दिन पूर्व फ्लैग मार्च निकालने का निर्देश दिया गया। 12. पटाखा की दुकान किसी पेट्रोल पंप के पास ना खुले इसके लिए विशेष रूप से थाना प्रभारी व प्रखंड विकास पदाधिकारी क्षेत्र भ्रमण/निरीक्षण करेंगे।

13. अग्निशमन सेवा को दिनांक 2 नवंबर से एवं छठ पर्व के समय अग्निशमन की गाड़ी तैयार अवस्था में रहेंगे। 14. सभी पदाधिकारियों को छठ घाट का मुआयना/निरीक्षण करने का निर्देश दिया गया। 15. छठ घाटो की मरम्मती एवं औसतन उचाई से ऊपर पानी वाले घाटो पर लाल झंडा लगाना एवं सूचना पट्ट लगाकर संदेश लगाना कि यह घाट खतरे के निशान से ऊपर है, करने हेतु निर्देशित किया गया। 16. छठ घाटों पर आने जाने हेतु रास्ते की मरम्मती भी अंचल अधिकारी कराना सुनिश्चित करेंगे।

17. सभी छठ घाटों पर नियंत्रण कक्ष की स्थापना अनुमंडल अधिकारी/अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी एवं अंचल अधिकारी कराना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही सभी पूजा समितियों को निर्देशित करेंगे कि सभी घाटों पर प्रकाश की उत्तम व्यवस्था, माइक व मजिस्ट्रेट के बैठने की व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे। 18. छठ पूजा समितियों की बैठक प्रखंड स्तर पर कराना सुनिश्चित करेंगे। 19. एंबुलेंस की व्यवस्था एवं चिकित्सकों की प्रतिनियुक्ति कर तैयार अवस्था में रखने का निर्देश सिविल सर्जन, समस्तीपुर को दिया गया। 20. सभी छठ घाटों पर प्राइवेट नाव पूरी तरह प्रतिबंधित रहेंगे। प्राइवेट नावों का परिचालन छठ के दोनों दिन बंद रहेगा। सरकारी व्यवस्था के तरफ से नाव, नाविक व गोताखोरों की व्यवस्था अंचल अधिकारी करेंगे।

21. छठ घाटों पर पटाखा फोड़ने पर रोक है, सभी क्षेत्र के लोगों को इस आशय की जानकारी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया। 22. अवैध पटाखों के बडा भंडारण वाले दुकानदारों पर प्राथमिकी दर्ज कराने का निर्देश दिया गया। 23. खतरे के निशान के ऊपर वाले घाटों को गोताखोरों की मदद से चिन्हित कर अधोहस्ताक्षरी को प्रपत्र के रूप में प्रति वेदित करना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही लाल झंडा लगाकर खतरे की सूचना प्रदर्शित कराना सुनिश्चित करेंगे। 24. रेलवे स्टेशन/फाटक/रेलवे लाइन के आसपास के घाटों को अनुमति नहीं देने का निर्देश दिया गया।
25. Covid 19 टीकाकरण में दो लाख के लक्ष को प्राप्त करने हेतु निर्देशित किया गया।

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